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7th Pay Commission News: केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को दिया झटका, HRA के नियमों में किया बदलाव

7th Pay Commission News: केंद्र सरकार वेतनभोगी के लिए है जो किराए के घरों में रहते हैं और आवास से संबंधित खर्चों के लिए तीन श्रेणी में बांटा है। यह तीन श्रेणियां X, Y और Z हैं। इन्हीं श्रेणियों के हिस्साब से कर्मियों हाउस रेंट मिलता है।

Viren Singh
Written By Viren Singh
Published on: 7 Jan 2023 5:57 AM GMT
7th Pay Commission News
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7th Pay Commission News (सोशल मीडिया) 

7th Pay Commission News: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और सरकारी आवास का उपयोग कर रहें या फिर लेने की योजना में हैं तो यह न्यूज आपके के लिए महत्वपूर्ण है। नए साल से सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में कुछ अपडेट किया है। लागू हुए नए नियमों के मुताबिक, अब कुछ केंद्र कर्मचारी ही हाउस रेंट अलाउंस के लिए ही पात्र होंगे। दरअसल, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को किराये के मकान में रहने के लिए हाउस रेंट की सुविधा मुहैया करवती है,लेकिन अब केंद्र सरकार अधीन वित्त मंत्रालय एचआरए के निमयों में कुछ अपडेट किया है। यह बदलाव वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (DoE) ने किया है।

ये हैं नए नियम

(DoE) के मुताबिक, सरकार के कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों को अपडेट किया है। अद्यतन नियमों के अनुसार, कुछ मामलों में एक सरकारी कर्मचारी एचआरए के लिए पात्र नहीं होगा। लागू नए नियम के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को आवंटित सरकारी आवास साझा करता है तो वह HRA का हकदार नहीं होगा। उस कर्मी को सरकार का हाउस रेंट नहीं मिलेगा।

इसके अलावा नए नियम के मुताबिक, यदि कोई कर्मचारी अपने माता-पिता/पुत्र/पुत्री केंद्र, राज्य सरकार, स्वायत्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी आदि द्वारा आवंटित आवास में उनके साथ रह रहा है तो उसको भी हाउस रेंट नहीं मिलेगा।

पति पत्नी को मिला सरकारी आवास पर भी नहीं मिलेगा हाउस रेंट

यदि किसी सरकारी सेवक के पति/पत्नी को सरकारी सेवक के रूप में एक ही स्टेशन में उपरोक्त किसी भी संस्था द्वारा आवास में या फिर अलग से किराए पर रहता है तो वह एचआरके का हकदार नहीं होगा। इस स्थिति में सरकार उस कर्मचारी को हाउस रेंट नहीं देगी।

तीन श्रेणी में मिलता है आवास भत्ता

केंद्र सरकार वेतनभोगी के लिए है जो किराए के घरों में रहते हैं और आवास से संबंधित खर्चों के लिए तीन श्रेणी में बांटा है। यह तीन श्रेणियां X, Y और Z हैं। 'X' श्रेणी 50 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिश के अनुसार, एचआरए 24% पर दिया जाता है। 'Y' श्रेणी में 5 लाख से 50 लाख के बीच आबादी वाले क्षेत्रों के लिए सरकार 16 फीसदी हाउस रेंट मुहैया करवाती है। जबकि 'Z' श्रेणी में 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में सरकार 8 फीसदी हाउस रेंट मुहैया करवाती है।

Viren Singh

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पत्रकारिता क्षेत्र में काम करते हुए 4 साल से अधिक समय हो गया है। इस दौरान टीवी व एजेंसी की पत्रकारिता का अनुभव लेते हुए अब डिजिटल मीडिया में काम कर रहा हूँ। वैसे तो सुई से लेकर हवाई जहाज की खबरें लिख सकता हूं। लेकिन राजनीति, खेल और बिजनेस को कवर करना अच्छा लगता है। वर्तमान में Newstrack.com से जुड़ा हूं और यहां पर व्यापार जगत की खबरें कवर करता हूं। मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्विविद्यालय से की है, यहां से मास्टर किया है।

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