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Rules Change 1 October 2023: अक्टूबर से इंटरनेशनल-कार्ड का विदेश में इस्तेमाल हो जाएगा महंगा, देना होगा इतना टैक्स
Rules Change 1 October 2023: सरकार अभी एक वित्त वर्ष 7 लाख रुपये के एलआरएस हस्तांतरण पर कोई टीसीएस नहीं लेती है। यह नियम 1 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगा
Rules Change 1 October 2023: सितंबर महीना खत्म होती है, विदेश की यात्रा महंगी होने जा रही है। यानी 1 अक्टूबर, 2023 से विदेश की यात्रा करना या फिर विदेश में कोई संपत्ति या निवेश करना महंगा हो जाएगा। अगर आप इससे बचना चाहते हो, तो आपको अपनी यात्रा पर होने वाले खर्च और निवेश करने वाले खर्चों को सीमित करना होगा, तभी कोई काम बना सकता है, वरना आपको अक्टूबर से इस मामले पर अपनी जेब अधिक ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल, विदेश यात्रा पैकेज और उदारीकृत धन प्रेषण योजना (एलआरएस) पर सात लाख रुपये से अधिक खर्च करने वालों के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) की सबसे ऊंची लागू होने जा रही है। हालांकि सरकार ने कुछ मामलों पर विदेश में खर्चों पर राहत बरकरार रखी है, जो पहले से लागू है। केवल यात्रा, निवेश और संपत्ति खरीदने पर TCS में वृद्दि की है।
1 अक्टूबर से वसूला जाएगा 20 फीसदी TCS
वित्त मंत्रालय विदेश यात्रा पैकेज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) पर 7 लाख रुपये से अधिक खर्च करने वाले लोगों को से TCS 1 अक्टूबर से 20 फीसदी की दर लागू की जाएगी। 30 सितंबर तक आरबीआई के एलआरएस के तहत विदेश में हस्तांतरित धन पर 7 लाख रुपये से अधिक पूंजी पर 5 फीसदी दर टीसीएस वसूलता है, लेकिन 1 अक्टूबर से यह दर बदलकर 20 फीसदी हो जाएगा। दरअसल, केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में एलसीएस और विदेश यात्रा पैकेज पर टीसीएस दरों में वृद्धि की घोषणा की थी। पहली यह दरें 1 जुलाई, 2023 को लागू होने जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसके बढ़ाकर 1 अक्टूबर, 2023 कर दिया था, जो अब लागू होने जा रही हैं। फिलहाल, वित्त मंत्रालय ने चिकित्सकीय उपचार और शिक्षा पर होने खर्च पर टीसीएस को 5 फीसदी पर रखा है।
7 लाख रुपये के अंदर पर इतना देना होगा कर
सरकार अभी एक वित्त वर्ष 7 लाख रुपये के एलआरएस हस्तांतरण पर कोई टीसीएस नहीं लेती है। यह नियम 1 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगा, जबकि कोई व्यक्ति विदेशी टूर पैकेज पर सालाना 7 लाख रुपए खर्च करता है, तो उससे भी टीसीएस 5 फीसदी लिया जाएगा। इससे अधिक खर्च राशि पर यह दर 20 फीसदी हो जाएगी। वहीं, करदाता संबंधित आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय भुगतान की गई टीसीएस राशि को वापस ले सकते हैं।
पढ़ाई व स्वास्थ्य खर्चों पर जारी रहेगी राहत
वित्त मंत्रालय ने विदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च किए गए पैसों पर टीसीएस की दरों में कोई वृद्धि नहीं की है। विदेशी शिक्षा के लिए ऋण लेने वालों पर 7 लाख रुपये से अधिक सीमा पर 0.5 प्रतिशत की कम टीसीएस दर लागू रहेगी। वहीं, चिकित्सा उद्देश्यों में किए गए खर्च पर भी लोगों को टीसीएस दरों से राहत मिलेगी।
विदेश में जमीन खरीद पर देना होगा इतना कर
इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से विदेशी भूमि में प्रति वर्ष 7 लाख रुपये से अधिक का कोई भी भुगतान अक्टूबर 2023 से टीसीएस दर 20 फीसदी की अधीन होगा। स्रोत पर एकत्र कर को सरकार द्वारा कुछ लेनदेन के स्रोत पर विक्रेता से सीधे कर एकत्र करने के लिए लागू किया जाता है।
क्या होता है TCS?
TCS टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स होता है। इसको स्रोत पर एकत्रित टैक्स यानी लोगों की इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स कहा जाता है। यह कुछ प्रकार की वस्तुओं के सौदे पर लगता है, जिसमें शराब, तेंदू पत्ता, इमारती लकड़ी, स्क्रैप, मिनरल्स इत्यादि शामिल होता है। लोग जब इन वस्तुओं को खरीदते हैं तो उसमें यह टैक्स कीमत के रूप में जोड़ होता है। इसे सीधे सरकार के पास जमा कर दिया जाता है। ग्राहक से लेने के बाद टीसीएस को जमा करने का जिम्मा सेलर का होता है, वो फिर चाहे कोई भी हो। इसको इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में कंट्रोल किया जाता है। यह टैक्स भी लिया जाता है, जब पेमेंट राशि एक सीमा से अधिक होती है।