TRENDING TAGS :

Aaj Ka Rashifal

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इस मामले को लेकर रजनीकांत की पत्नी को फटकार

suman
Published on: 4 July 2018 10:36 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई इस मामले को लेकर रजनीकांत की पत्नी को फटकार
X

मुंबईः सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म स्टार रजनीकांत की पत्नी को फटकार लगाई है और कहा कि वह या तो बकाए का भुगतान करें या मुकदमे का सामना करें। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने कहा कि मीडियाऑन ग्लोबल एंटरटेनमेंट लिमिटेड बकाया पैसे का भुगतान एड ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को तीन महीने के भीतर नहीं करता है तो यह भुगतान लता रजनीकांत को करना पड़ेगा।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान यह पूछा कि एड ब्यूरो विज्ञापन प्राइवेट लिमिटेड को पैसे का भुगतान अभी तक क्यों नहीं किया गया? उसने यह भी पूछा कि पैसे का भुगतान कब तक किया जायेगा। दरअसल, मामला फरवरी 2016 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लता को बारह हफ्ते के भीतर एड फैक्टर कम्पनी को 6.2 करोड़ का भुगतान करने का आदेश दिया था। यह भुगतान फिल्म 'कोचडियायन' के अधिकारों को बेचने के संदर्भ में था।

2016 में विज्ञापन ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जिसमें यह बताया गया की फिल्म 'कोचडियायन' के निर्माण के लिए 10 करोड़ का लोन लिया गया था। लोन का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। यहां तक कि फिल्म के राइट्स बेचने के अधिकार हमारी कंपनी के पास थे, वह भी इरोज इंटनेशनल को बेच दिए गए।



\
suman

suman

Next Story