ट्रैफिक चालान में मिलेगी 75% तक की छूट, कल लगेगी लोक अदालत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

ट्रैफिक चालानों में पाएं 75% तक की छूट! दिल्ली और महाराष्ट्र में कल लगेगी लोक अदालत। जानिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन प्रक्रिया, ताकि आप अपने पुराने चालान आसानी से निपटा सकें।

Harsh Srivastava
Published on: 12 Sept 2025 10:08 AM IST
ट्रैफिक चालान में मिलेगी 75% तक की छूट, कल लगेगी लोक अदालत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
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Lok Adalat traffic challan discount: अगर आपके वाहन का चालान कटा है और आप इसे लेकर परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है! दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (MSLSA) कल, शनिवार (13 सितंबर, 2025) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इस लोक अदालत में आप अपने पुराने ट्रैफिक चालानों को भारी छूट के साथ निपटा सकते हैं, यहां तक कि कुछ मामलों में तो 75% तक की माफी भी मिल सकती है। यह उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो अपने पेंडिंग चालानों के कारण कानूनी झंझटों में फंसे हुए हैं।

लोक अदालत: कहाँ और कब?

दिल्ली में यह लोक अदालत सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट में ही नहीं, बल्कि सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और कंज्यूमर फोरम में भी लगेगी। इसका मुख्य मकसद लोगों के छोटे-मोटे मामलों का जल्दी और शांतिपूर्वक निपटारा करना है। इस अदालत में फैसला तुरंत मान्य होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।

छूट पाने के लिए 'टोकन' है ज़रूरी!

इस लोक अदालत में अपने चालान को निपटाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना टोकन के आपकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया:

सबसे पहले, NALSA (National Legal Services Authority) की वेबसाइट पर जाएं।

वहां "लोक अदालत रजिस्ट्रेशन" का विकल्प चुनें।

फॉर्म भरें और अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको टोकन नंबर और एक अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा।

अपॉइंटमेंट लेटर में सुनवाई की तारीख, समय और जगह की पूरी जानकारी दी होगी।

किन चालानों पर मिलेगी राहत?

लोक अदालत कुछ खास तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों पर राहत देगी। इनमें बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग, बिना मान्य PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाना, नो-पार्किंग, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि, कुछ गंभीर मामलों को लोक अदालत में नहीं सुना जाएगा, जैसे:

शराब पीकर गाड़ी चलाना

हिट एंड रन केस

लापरवाही से हुई मौत

अवैध रेसिंग

नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना

कितनी मिलेगी छूट?

लोक अदालत में आमतौर पर ट्रैफिक चालानों में 60% तक की छूट मिल जाती है। लेकिन कुछ मामलों में यह छूट 75% तक भी हो सकती है। जज आपके चालान की समीक्षा करेंगे और मामला गंभीर न होने पर पूरा जुर्माना माफ भी कर सकते हैं। आदेश पारित होते ही आपका मामला निपटा हुआ माना जाएगा तो अगर आप भी किसी पेंडिंग चालान के कारण परेशान हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस राहत भरी लोक अदालत का फायदा उठाएं।

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Harsh Srivastava

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Hi! I am Harsh Srivastava, currently working as a Content Writer and News Coordinator at Newstrack. I oversee content planning, coordination, and contribute with in-depth articles and news features, especially focusing on politics and crime. I started my journey in journalism in 2023 and have worked with leading publications such as Hindustan, Times of India, and India News, gaining experience across cities including Varanasi, Delhi and Lucknow. My work revolves around curating timely news, in- depth research, and delivering engaging content to keep readers informed and connected.

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