ट्रैफिक चालान में मिलेगी 75% तक की छूट, कल लगेगी लोक अदालत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन

ट्रैफिक चालानों में पाएं 75% तक की छूट! दिल्ली और महाराष्ट्र में कल लगेगी लोक अदालत। जानिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोकन प्रक्रिया, ताकि आप अपने पुराने चालान आसानी से निपटा सकें।

Harsh Srivastava
Published on: 12 Sept 2025 10:08 AM IST
ट्रैफिक चालान में मिलेगी 75% तक की छूट, कल लगेगी लोक अदालत, जानिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन
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Lok Adalat traffic challan discount: अगर आपके वाहन का चालान कटा है और आप इसे लेकर परेशान हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है! दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DSLSA) और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (MSLSA) कल, शनिवार (13 सितंबर, 2025) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर रही हैं। इस लोक अदालत में आप अपने पुराने ट्रैफिक चालानों को भारी छूट के साथ निपटा सकते हैं, यहां तक कि कुछ मामलों में तो 75% तक की माफी भी मिल सकती है। यह उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जो अपने पेंडिंग चालानों के कारण कानूनी झंझटों में फंसे हुए हैं।

लोक अदालत: कहाँ और कब?

दिल्ली में यह लोक अदालत सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट में ही नहीं, बल्कि सभी जिला अदालतों, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स और कंज्यूमर फोरम में भी लगेगी। इसका मुख्य मकसद लोगों के छोटे-मोटे मामलों का जल्दी और शांतिपूर्वक निपटारा करना है। इस अदालत में फैसला तुरंत मान्य होता है और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। अदालत सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।

छूट पाने के लिए 'टोकन' है ज़रूरी!

इस लोक अदालत में अपने चालान को निपटाने के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। बिना टोकन के आपकी सुनवाई नहीं होगी, इसलिए यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया:

सबसे पहले, NALSA (National Legal Services Authority) की वेबसाइट पर जाएं।

वहां "लोक अदालत रजिस्ट्रेशन" का विकल्प चुनें।

फॉर्म भरें और अपने सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद, आपको टोकन नंबर और एक अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल या मोबाइल पर भेजा जाएगा।

अपॉइंटमेंट लेटर में सुनवाई की तारीख, समय और जगह की पूरी जानकारी दी होगी।

किन चालानों पर मिलेगी राहत?

लोक अदालत कुछ खास तरह के ट्रैफिक उल्लंघनों पर राहत देगी। इनमें बिना सीट बेल्ट या हेलमेट के गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, ओवरस्पीडिंग, बिना मान्य PUC सर्टिफिकेट के वाहन चलाना, नो-पार्किंग, और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना जैसे मामले शामिल हैं। हालांकि, कुछ गंभीर मामलों को लोक अदालत में नहीं सुना जाएगा, जैसे:

शराब पीकर गाड़ी चलाना

हिट एंड रन केस

लापरवाही से हुई मौत

अवैध रेसिंग

नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाना

कितनी मिलेगी छूट?

लोक अदालत में आमतौर पर ट्रैफिक चालानों में 60% तक की छूट मिल जाती है। लेकिन कुछ मामलों में यह छूट 75% तक भी हो सकती है। जज आपके चालान की समीक्षा करेंगे और मामला गंभीर न होने पर पूरा जुर्माना माफ भी कर सकते हैं। आदेश पारित होते ही आपका मामला निपटा हुआ माना जाएगा तो अगर आप भी किसी पेंडिंग चालान के कारण परेशान हैं, तो यह मौका हाथ से न जाने दें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस राहत भरी लोक अदालत का फायदा उठाएं।

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Content Writer Mail ID - harshsri764@gmail.comharshsri764@gmail.com

हर्ष श्रीवास्तव वाराणसी के रहने वाले पत्रकार और डिजिटल कंटेंट प्रोफेशनल हैं। वर्तमान में वे लखनऊ स्थित न्यूज़ट्रैक में डेस्क इंचार्ज के पद पर कार्यरत हैं। यहां वे कंटेंट प्लानिंग, एडिटोरियल कोऑर्डिनेशन, न्यूज़रूम संचालन के साथ-साथ रिसर्च आधारित एक्सप्लेनर, न्यूज़ फीचर और विश्लेषणात्मक लेख तैयार करते हैं। उनके पास मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (MJMC) की डिग्री है। उन्होंने वर्ष 2023 में पत्रकारिता की शुरुआत की और हिन्दुस्तान, टाइम्स इंटरनेट, इंडिया न्यूज़ जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है। वाराणसी, दिल्ली और लखनऊ में काम करने के दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कंटेंट राइटिंग और डिजिटल पत्रकारिता का अनुभव प्राप्त हुआ। हर्ष की विशेष रुचि राजनीति, चुनाव, अपराध, सार्वजनिक नीति, सुशासन और समसामयिक विषयों पर शोध-आधारित पत्रकारिता में है। वे गहन रिसर्च, फैक्ट-चेकिंग और सरल भाषा के माध्यम से जटिल विषयों को पाठकों तक सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रयास करते हैं।

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