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ऐसा क्या हुआ? CJI ने यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई से खुद को किया अलग
CJI BR Gavai News: वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जस्टिस वर्मा की ओर से मामले को शीघ्र निपटाये जाने की मांग पर सीजेआई ने यह टिप्पणी की। कपिल सिब्बल ने बताया कि जस्टिस वर्मा की याचिका में संवैधानिक प्रश्न किये गये है।
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CJI BR Gavai News: भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। यशंवत वर्मा की याचिका में इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी गयी है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने ‘कैश रिकवरी’ विवाद में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराया था।
मुख्य न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि इस मामले पर वह सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह भी उसी समिति का हिस्सा थे। उन्होंने काह कि इस मामले को सूचीबद्ध कर एक नई पीठ का गठन करना होगा। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा को चुनने वाली कॉलेजियम में वह शामिल थे। इसलिए उनका इस याचिका पर सुनवाई करना उचित नहीं होगा।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के जस्टिस वर्मा की ओर से मामले को शीघ्र निपटाये जाने की मांग पर सीजेआई ने यह टिप्पणी की। कपिल सिब्बल ने बताया कि जस्टिस वर्मा की याचिका में संवैधानिक प्रश्न किये गये है। इसलिए उस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई बेहद जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे। जस्टिस यशवंत वर्मा ने तत्कालीन मुख्य न्यायालय संजीव खन्ना की बीते आठ मई की उस सिफारिश को रद्द करने की मांग की है। जिसमें उन्होंने संसद से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग शुरू करने का आग्रह किया था।
क्या है पूरा मामला?
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर 14 मार्च की रात अचानक आग लग गयी थी। इसके बाद उनके आवास से भारी मात्रा में कैश बरामद होने की खबर सामने आयी। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर कैश बरामद होने के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागु के नेतृत्व में गठित तीन-सदस्यीय समिति ने दस दिनों तक मामले की जांच की। इस गंभीर मामले में 55 गवाहों से पूछताछ की गई। साथ ही घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया।


