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महासंकट: क्या है गवर्नर की भूमिका?

Maharastra political crisis: महाराष्ट्र के संकट में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा की बैठक बुलाने और सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं।

Neel Mani Lal
Published on: 23 Jun 2022 1:36 PM IST
Governor Bhagat Singh Koshyari
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राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी (Social media)

Maharastra Poltical Crisis: किसी भी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होने पर राज्यपाल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 1994 से पहले, राज्यपालों ने कई बार राज्य सरकार को यह आरोप लगाते हुए बर्खास्त कर दिया कि उसके पास राज्य विधायिका में बहुमत नहीं है। ऐसा करते हुए राज्यपालों ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में एसआर बोम्मई मामले में अपने फैसले के साथ इस प्रथा को समाप्त कर दिया। इस ऐतिहासिक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है या नहीं, यह तय करने का स्थान विधायिका में है।

अब महाराष्ट्र के संकट में बात इस मुकाम तक पहुंचती है तो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से विधानसभा की बैठक बुलाने और सदन के पटल पर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। एक सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के चलते विधानसभा को भंग किया जा सकता है? दरअसल, किसी राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल को उसके पांच साल के कार्यकाल के अंत से पहले विधायिका को भंग करने और चुनाव के लिए बुलाने की सिफारिश कर सकता है। यहां राज्यपाल का विवेक काम आता है। राज्यपाल विधायिका को भंग नहीं करने का विकल्प चुन सकता है यदि उसे लगता है कि सिफारिश मंत्रिपरिषद से आ रही है जो राज्य विधायिका के विश्वास में नहीं है।

संविधान का अनुच्छेद 174 (2) (बी) राज्यपाल को कैबिनेट की सहायता और सलाह पर विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। हालाँकि, राज्यपाल अपने विवेक को तब लागू कर सकता है जब मुख्यमंत्री की सलाह आती है, जिसका खुद का बहुमत संदेह में हो सकता है।

शिवराज सिंह चौहान मामला

2020 में सुप्रीम कोर्ट ने शिवराज सिंह चौहान और अन्य बनाम अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधान सभा और अन्य में, स्पीकर की शक्तियों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की शक्ति को बरकरार रखा था, यदि प्रथम दृष्टया यह माना जाता है कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि

जहां राज्यपाल के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक फ्लोर टेस्ट में बहुमत मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, ऐसे में राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश देने की शक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद 175 (2) के तहत, राज्यपाल सदन को बुला सकता है और यह साबित करने के लिए फ्लोर टेस्ट का आह्वान कर सकता है कि सरकार के पास संख्या है या नहीं। एक विस्तृत फैसले में, कोर्ट ने राज्यपाल की शक्ति के दायरे और फ्लोर टेस्ट से संबंधित कानून के बारे में भी बताया है।

जब सदन सत्र में होता है, तो अध्यक्ष होता है फ्लोर टेस्ट का आदेश दे सकता है। लेकिन जब विधानसभा सत्र में नहीं होती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की शक्तियां उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने की अनुमति देती हैं।

अपने 2020 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी रिसोर्ट में रखे गए विधायकों तक पहुंचने के अधिकार पर भी चर्चा की थी। हालांकि कोर्ट ने इस तरह के अधिकार की अनुमति नहीं दी, लेकिन यह रेखांकित किया कि विधायक "खुद यह तय करने के हकदार हैं कि क्या उन्हें राज्य में मौजूदा सरकार में विश्वास खो देने के बाद सदन के सदस्य बने रहना चाहिए या नहीं। लेकिन, यह फैसला सदन के पटल पर किया जाना चाहिए। यानी जो होगा फ्लोर टेस्ट में ही होगा।

Ragini Sinha

Ragini Sinha

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