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इलाहाबाद हाईकोर्ट से CM योगी को बड़ी राहत, दंगे का था आरोप

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By aman
Published on: 1 Feb 2018 11:47 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट से CM योगी को बड़ी राहत, दंगे का था आरोप
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इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, यह मामला साल 2007 में गोरखपुर दंगे का है। यह याचिका राशिद खान नामक शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में सीएम योगी पर मजार पर तोड़फोड़ के लिए भड़काने और दंगों में शामिल होने का आरोप था। सीएम योगी पर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई थी। इसी मामले में आज कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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