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इलाहाबाद हाईकोर्ट से CM योगी को बड़ी राहत, दंगे का था आरोप
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, यह मामला साल 2007 में गोरखपुर दंगे का है। यह याचिका राशिद खान नामक शख्स ने दाखिल की थी। याचिका में सीएम योगी पर मजार पर तोड़फोड़ के लिए भड़काने और दंगों में शामिल होने का आरोप था। सीएम योगी पर मुकदमा चलाए जाने की मांग की गई थी। इसी मामले में आज कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।
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