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पूर्व दरोगा की हत्या का मामला: फरार छह आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश, रिपोर्ट तलब

इलाहाबाद के शिवकुटी मोहल्ले में रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद खान की दिनदहाड़े पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में फरार छह आरोपियों को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है।

Aditya Mishra
Published on: 8 Jan 2019 3:35 PM GMT
पूर्व दरोगा की हत्या का मामला: फरार छह आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश, रिपोर्ट तलब
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प्रयागराज: इलाहाबाद के शिवकुटी मोहल्ले में रिटायर्ड दरोगा अब्दुल समद खान की दिनदहाड़े पीट-पीटकर की गई हत्या के मामले में फरार छह आरोपियों को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने का निर्देश हाई कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने गिरफ्तारी के संबंध में की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी है और कहा है कि यदि गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो विवेचना अधिकारी 18 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होंगे।

यह आदेश चीफ जस्टिस गोविंद माथुर तथा जस्टिस पीडीसीडी सिंह की खंडपीठ ने इस मामले में कायम जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। अपर शासकीय अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हत्या के आरोपी जुनैद , आसिफ, युसूफ, इब्ने और सऊद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। फरार छह आरोपियों जावेद कमाल, रजीक कमाल, नईम उर्फ नईमुद्दीन, सना उर्फ रुखसाना, हिना, मेहंदी उर्फ अनायता की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।

सीजेएम प्रयागराज की अदालत में गैर जमानती वारंट प्राप्त किया जा रहा है । रुखसाना, हिना, मेहंदी और राजिक की जमानत निरस्त कराने की अर्जी दी गई है। पहले हल्की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज होने के कारण जमानत मिल गई थी। अब गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। इनके आधार पर जमानत निरस्त करने की अर्जी दी गई है।

फरार आरोपियों ने कोर्ट को आश्वासन भी दिया था कि विवेचना में सहयोग देंगे लेकिन अब फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास कर उनकी गिरफ्तारी रिपोर्ट मांगी है। याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।

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Aditya Mishra

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