Jhansi News: पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को आठ साल का कारावास

Jhansi News: गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम दुरुखुरु निवासी प्रमोद कुमार ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। विरोध करने पर सिपाही पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गया।

Gaurav kushwaha
Published on: 27 May 2025 10:15 PM IST
Accused sentenced to eight years in prison for attacking police party
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पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को आठ साल का कारावास (Photo- Social Media)

Jhansi News: झांसी। न्यायालय एडीजे गरौठा ने पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले आरोपी को आठ साल का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एरच थाना में तैनात उपनिरीक्षक आशीष सिंह चंदेल ने 23 सितंबर 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी टीम के साथ एरच थाना क्षेत्र में गया था, तभी गरौठा थाना क्षेत्र के ग्राम दुरुखुरु निवासी प्रमोद कुमार ने सरकारी कार्य में बाधा डाली। विरोध करने पर सिपाही पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने प्रमोद कुमार के खिलाफ दफा 333,353,307, 326 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने पुलिस टीम पर हमला करने वाले आरोपी प्रमोद कुमार को दोषी मानते आठ साल का कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वाहन चालक को एक साल का कारावास

एसीजेएम गरौठा ने सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में वाहन चालक को एक साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

मालूम हो कि पूंछ थाना में जालौन में रहने वाले सुदामा प्रसाद के खिलाफ दफा 279, 304ए, 337, 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने वाहन चालक सुदामा को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसी क्रम में अदालत ने सुदामा प्रसाद को दोषी मानते हुए एक साल का कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

तमंचा रखने पर एक हजार का जुर्माना

एसीजेएम गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए ग्राम दुरखुरु निवासी पंपू पंडित को जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि गरौठा थाना पुलिस ने पप्पू पंडित को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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