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पुलिस मुख्यालय के विभाग लखनऊ शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज से पुलिस मुख्यालय के विभाग गोमती नगर लखनऊ स्थानान्तरित करने के खिलाफ जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

Dharmendra kumar
Published on: 6 Feb 2019 2:09 PM GMT
पुलिस मुख्यालय के विभाग लखनऊ शिफ्ट करने के खिलाफ याचिका खारिज
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज से पुलिस मुख्यालय के विभाग गोमती नगर लखनऊ स्थानान्तरित करने के खिलाफ जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।

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कोर्ट ने कहा है कि कार्यालय राजधानी लखनऊ में ले जाने का सरकार का नीतिगत फैसला है, किसी विभाग के स्थानान्तरित होने से जनहित प्रभवित नहीं होता। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने देवेंद्र विक्रम सिंह की जनहित याचिका पर दिया है।

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याचिका में सात दिसम्बर 18 को डीजीपी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस मुख्यालय के प्रयागराज के कुछ विभाग प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिफ्ट किये जाने का निर्णय लिये जाने की वैधता को चुनौती दी गयी थी।

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याची का कहना था कि मुख्यालय शिफ्ट करने से प्रयागराज की गरिमा व प्रतिष्ठा कम होगी और मुख्यालय की स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। किन्तु कोर्ट ने इसे नीतिगत फैसला मानते हुए याचिका खारिज कर दी है।

Dharmendra kumar

Dharmendra kumar

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