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Suryakamal Yadav murder case: किशोर को जान से मारने वाले आरोपी को उम्रकैद, 51,500 रुपये का अर्थदंड

Suryakamal Yadav murder case: आठ साल पहले हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही 51500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है,

Kaushlendra Pandey
Report Kaushlendra PandeyPublished By Ragini Sinha
Published on: 17 Sep 2021 3:01 PM GMT (Updated on: 17 Sep 2021 3:32 PM GMT)
Suryakamal Yadav murder case
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Suryakamal Yadav murder case: किशोर को जान से मारने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा

Suryakamal Yadav murder case: आठ साल पहले फावड़े से सिर पर वार कर सूर्यकमल यादव की जान लेने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी राजू को उम्रकैद के साथ 51,500 रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सूर्यकमल यादव हत्याकांड मामले में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा की अगर आरोपी अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो सजा एक साल बढ़ा दी जाएगी। वहीं, अर्थदंड जमा होने की दशा में उसकी आधी धनराशि मृतक के पिता को दी जाएगी। मामला पन्नूगंज थाना क्षेत्र के रामगढ़ का है।

हैंडपंप पर कपड़ा धोने के विवाद में की थी हत्या

सूर्यकमल यादव अपने घर का इकलौता बेटा था। अभियोजन कथानक के मुताबिक, भोलानाथ यादव मूल निवासी खोड़इला, थाना मांची हाल पता रामगढ़ कस्बा थाना पन्नूगंज ने पन्नूगंज थाने में 31 जनवरी 2013 को पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसका 14 वर्षीय इकलौता बेटा सूर्यकमल यादव सप्लाई नल पर सुबह आठ बजे कपड़ा धो रहा था। उसी समय रामगढ़ कस्बा निवासी राजू वहां पहुंचा और उसके बेटे को कपड़ा धुलने से मना करने लगा। उसके साथ गाली-गलौज भी की। इतने से जी नहीं भरा, तो आरोपी ने बेटे के सिर पर फावड़े से वार कर दिया और उसे धमकी देते हुए वहां से फरार हो गया। बेटे के सिर पर गहरी चोट लगने के कारण उसे अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई।

मामले में आरोपी के खिलाफ मिले पुख्ता सबूत

तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की। मामले में हत्या का पर्याप्त सबूत पाया गया, जिसके बाद राजू के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए सबूतों, दोंनो पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर अदालत ने दोषसिद्ध पाते हुए राजू को उम्रकैद और 51,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Ragini Sinha

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