Old Vehicles In Delhi: दिल्ली के पुराने वाहन स्वामी हो जाए होशियार
Old Vehicles In Delhi: दिल्ली सरकार ने अब तक करीब 55 लाख वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन कर दिया है। यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको थाने और नगर निगम के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं
Old Vehicles In Delhi: यदि आप दिल्ली में रहते हैं और आपका वाहन 15 साल पुराना होने के बाद किसी सार्वजनिक स्थान पर खड़ा हुआ है तो होशियार हो जाए क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो फिर आपको थाने और नगर निगम के कई चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। साथ ही गाड़ी सीज करने के बाद उसे छुड़ाने के लिए आपको जुर्माने के तौर एक निश्चित धनराशि का भुगतान भी करना पड़ सकता है।
दिल्ली सरकार की यह चेतावनी इस साल फरवरी में जारी किए गए शहर में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पार्क करने के अपने दिशानिर्देशों की याद दिलाती है। एक बार फिर इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पाए जाने वाले ज्यादा आयु वाले वाहन को अधिकारियों द्वारा जब्त किया जा सकता है। इसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है। जहां तक सार्वजनिक स्थानों पर अधिक आयु वाले वाहनों की पार्किंग का सवाल है, तो इसे 2014 के राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश द्वारा रोक दिया गया था।
दिल्ली सरकार ने अब तक किया करीब 55 लाख वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन
दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को लेकर पहले भी कई बार आदेश जारी कर चुकी है। उसके बाद भी वाहन चालक इन आदेशों को ठेंगा दिखाते आए हैं। इसलिए एक बार फिर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल कार चलाने पर आपका सिर्फ चालान ही नहीं होगा, बल्कि आपसे इसके अलावा भी जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार ने अब तक करीब 55 लाख वाहनों का डी-रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन उसे लग रहा है कि ऐसे लाखों वाहन शहर की सड़कों पर चल रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर खड़े हैं।
सार्वजनिक स्थानों एवं वाहन पार्किग पर भी जुर्माना लगाने के साथ होगी वैधानिक कार्रवाई
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की तरफ से दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए ये फैसला लिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इसके बाद किसी भी सूरत में दिल्ली और एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कार चलाने पर रोक हैं, आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। लेकिन अब सार्वजनिक स्थानों पर वाहन पार्किग पर भी जुर्माना लगाने के साथ वैधानिक कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।
ये है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान का नियम
बताते चलें कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान काटा जाता है। वहीं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत भी 5 हजार रुपये या इससे अधिक का जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली के लिए तय की गई आयु सीमा से ज्यादा पुरानी गाड़ी चलाना अवैध है और उस पर भारी जुर्माना लगता है। यहां तक कि जो मालिक ऐसे वाहनों को भले ही नहीं चलाते हों, लेकिन उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा रखते हैं, अब उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
ये नियम मुख्य रूप से शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए हैं लागू
दिल्ली सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नई नोटिस के तहत ऐसे वाहनों को व्यक्ति के स्वामित्व वाले निजी पार्किंग स्थानों में रखें, न कि साझा पार्किंग स्थान में, भले ही वह आवासीय परिसर का हिस्सा हो। आवासीय परिसर के भीतर मालिक को आवंटित पार्किंग स्थान को निजी माना जाता है।
हांलाकि नई नोटिस में वाहन स्वामियों के लिए थोड़ी रियायत भी दी गयी है। कहा गया है कि यदि आप दिल्ली शहर में 15 साल से अधिक पुराने वाहन के मालिक हैं, तो आप अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वाहन की समाप्ति तिथि (एक्सपाइरी डेट) के एक वर्ष के भीतर वाहन को अभी भी दिल्ली से बाहर ले जाना होगा। इस एक्सपाइरी डेट के बाद कोई एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। आगे के नोटिस में विस्तार से बताया गया है कि नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के अधीन परिवहन विभाग का प्रवर्तन विंग सार्वजनिक स्थानों पर खड़े किसी भी अधिक आयु वाले वाहन को जब्त करने के लिए अधिकृत है।
राजधानी दिल्ली में डीजल इंजन से चलने वाले वाहन 10 साल से अधिक पुराने नहीं हो सकते हैं। और पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले वाहन 15 साल से अधिक पुराने होने पर नहीं चलाए जा सकते। यह नियम 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद लागू किया गया था। यह नियम मुख्य रूप से शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए है।