Budget 2025: मकान मालिकों को राहत, 2 संपत्तियों पर जीरो टैक्स

Budget 2025: जिन गृहस्वामियों के पास एक से अधिक स्व-कब्जे वाली संपत्ति है, वे अब दोनों संपत्तियों को स्व-कब्जे वाली के रूप में दावा कर सकते हैं, जिससे उन पर काल्पनिक किराए पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा।;

Newstrack :  Newstrack - Network
Update:2025-02-01 13:54 IST

Budget 2025

Budget 2025: अपने मकान को बढ़ावा देने और मिडिल क्लास परिवारों पर टैक्स के बोझ को कम करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025 में घोषणा की है कि करदाता अब खुद के कब्जे वाली दो संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण परिवर्तन पिछले नियम की जगह है, जहाँ सिर्फ एक स्व-कब्जे वाली संपत्ति ही कर छूट का लाभ उठा सकती थी, जबकि अतिरिक्त संपत्तियों पर अनुमानित किराये की आय के आधार पर टैक्स लगाया जाता था, भले ही वे किराए पर न दी गई हों।

टीडीएस लाभ

वित्त मंत्री ने ये भी घोषणा की कि किराये की आय पर टीडीएस सीमा को 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है।

नया नियम

नए नियम का प्रभावी रूप से मतलब है कि जिन लोगों के पास एक से अधिक मकान हैं, उन्हें अब इन संपत्तियों से होने वाली काल्पनिक किराये की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। इसके बजाय, उन्हें दोनों को स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के रूप में दावा करने की अनुमति होगी, जिससे उन करदाताओं को काफी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले अपने दूसरे घर के अनुमानित किराये के मूल्य पर आयकर का सामना करना पड़ता था।

यह संशोधन महत्वपूर्ण कर राहत प्रदान करता है, अनुपालन बोझ को कम करता है, और स्व-कब्जे वाले घरों के काल्पनिक किराये के मूल्यों पर आयकर का भुगतान किए बिना मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए इसे अधिक किफायती बनाकर गृहस्वामी को प्रोत्साहित करता है।

नए संशोधन के फायदे

- गृहस्वामियों के लिए कर राहत : जिन गृहस्वामियों के पास एक से अधिक स्व-कब्जे वाली संपत्ति है, वे अब दोनों संपत्तियों को स्व-कब्जे वाली के रूप में दावा कर सकते हैं, जिससे उन पर काल्पनिक किराए पर टैक्स का बोझ कम हो जाएगा। इससे पर्याप्त बचत होगी है और कई घरों का मालिक होना आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य हो जाएगा।

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