Aryan Khan Case Live: एडवोकेट रोहतगी ने अदालत से कहा कि उनका मामला 8 (सी), 27 और 20 (बी) में जाएगा,

Aryan Khan Case Live: एडवोकेट रोहतगी ने अदालत से कहा कि उनका मामला 8 (सी), 27 और 20 (बी) में जाएगा, न कि धारा 27ए में उन्होंने कहा मेरा मामला धारा 27ए से अलग है। जमानत के लिए दो शर्तों में से धारा 37 लागू नहीं होती क्योंकि 27ए में कोई आवेदन नहीं है। यदि आप पर धारा 27 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और आप पुनर्वासन के लिए जाते हैं तो धारा 64ए को अभियोजन से छूट प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे मामले में बहस कर रहे हूं जो वास्तव में उनके (आर्यन) खिलाफ नहीं है। मेरा मामला कब्जे या उपभोग का नहीं है। अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में, भांग कानूनी है। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों के साथ, वह कह सकते हैं कि यह कोई मामला नहीं है। कोई उपभोग नहीं है, कोई कब्जा नहीं है...फिर इस लड़के को 20 दिन से जेल में क्यों रखा गया है।

अधिवक्ता ने बहस जारी रखते हुए यह भी कहा कि फोन जब्त करने का कोई पंचनामा नहीं है। व्हाट्सएप चैट क्रूज या साजिश से संबंधित नहीं हैं, वे पुरानी चैट हैं। वे कुछ लोगों के लिए हैं और माना जाता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए हैं। यह सिर्फ साजिश दिखाने के लिए है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि मैं मर्चेंट को छोड़कर अन्य 20 लोगों को जानता था। मैं उपभोग या उपयोग को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। केवल एक चीज है कब्जा और वह भी छोटी मात्रा। ये युवा लड़के हैं। उन्हें पुनर्वासन के लिए भेजा जा सकता है और उन्हें जेल में रखकर परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

Update: 2021-10-26 12:10 GMT

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