Aryan Khan Case Update: अब कल होगी आर्यन की जमानत पर सुनवाई, पल-पल का अपडेट जानने के लिए बने रहें हमारे साथ
Aryan Khan Case Update: मुम्बई हाईकोर्ट कर रहा आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई। जानें सारी अपडेट न्यूजट्रैक के साथ।
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Aryan Khan Case Live: अब कल दोपहर 2:30 बजे से कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। यह निर्णय अरबाज मर्चेंट के वकील के ये कहने पर लिया गया कि उन्हें अपनी दलीलों के लिए 45 मिनट की आवश्यकता होगी। इसके बाद अगले दिन सुनवाई का यह निर्णय ले लिया गया।
Aryan Khan Case Live: अरबाज़ मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा मेरे विद्वान मित्र ने धारा 37 के बारे में जो कुछ भी तर्क दिया, वह केवल निचली अदालत में ही पर्याप्त होना चाहिए था। इस मामले में किसी को भी और हर किसी को फंसाने की साजिश रची जा रही है।
Aryan Khan Case Live - मैनेजर (पूजा ददलानी) के मामले में एडवोकेट रोहतगी ने अपना जवाब दाखिल करते हुए एक बार फिर दोहराया कि वह किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह एक सामान्य मामला है और जमानत दिये जाने योग्य है।
Aryan Khan Case Live: एडवोकेट रोहतगी ने अदालत से कहा कि उनका मामला 8 (सी), 27 और 20 (बी) में जाएगा, न कि धारा 27ए में उन्होंने कहा मेरा मामला धारा 27ए से अलग है। जमानत के लिए दो शर्तों में से धारा 37 लागू नहीं होती क्योंकि 27ए में कोई आवेदन नहीं है। यदि आप पर धारा 27 के तहत मुकदमा चलाया जाता है और आप पुनर्वासन के लिए जाते हैं तो धारा 64ए को अभियोजन से छूट प्राप्त है।
उन्होंने कहा कि वह एक ऐसे मामले में बहस कर रहे हूं जो वास्तव में उनके (आर्यन) खिलाफ नहीं है। मेरा मामला कब्जे या उपभोग का नहीं है। अमेरिका और दुनिया के कुछ हिस्सों में, भांग कानूनी है। उन्होंने कहा कि इन तथ्यों के साथ, वह कह सकते हैं कि यह कोई मामला नहीं है। कोई उपभोग नहीं है, कोई कब्जा नहीं है...फिर इस लड़के को 20 दिन से जेल में क्यों रखा गया है।
अधिवक्ता ने बहस जारी रखते हुए यह भी कहा कि फोन जब्त करने का कोई पंचनामा नहीं है। व्हाट्सएप चैट क्रूज या साजिश से संबंधित नहीं हैं, वे पुरानी चैट हैं। वे कुछ लोगों के लिए हैं और माना जाता है कि कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए हैं। यह सिर्फ साजिश दिखाने के लिए है। ऐसा कोई मामला नहीं है कि मैं मर्चेंट को छोड़कर अन्य 20 लोगों को जानता था। मैं उपभोग या उपयोग को स्वीकार नहीं कर रहा हूं। केवल एक चीज है कब्जा और वह भी छोटी मात्रा। ये युवा लड़के हैं। उन्हें पुनर्वासन के लिए भेजा जा सकता है और उन्हें जेल में रखकर परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।
Mumbai Drug Bust LIVE Updates: आर्यन खान ने हाईकोर्ट से कहा कि मेरी व्हाट्सएप चैट और वर्तमान मामले का कोई संबंध नहीं। इस पूर्व एडवोकेट अमित देसाई ने कहा कि आर्यन खान और आचित के बीच व्हाट्सएप चैट ऑनलाइन पोकर के बारे में थी। "पोकर के बारे में संचार से परे कुछ भी नहीं था।"
आर्यन खान के वकील एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरे (मुवक्किल आर्यन) पास किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है, गिरफ्तारी ज्ञापन से यह आभास होता है कि वह ड्रग्स ले रहा था। उन्होंने पंच 1 और 2 (गोसावी और सेल) के बारे में कहा कि कुछ अटपटे विवाद हैं, लेकिन वह अपने प्रत्युत्तर में स्पष्ट कर देते हैं कि वह पंच 1 और 2 से जुड़े नहीं हैं। आज जो कहा जा रहा है वह मेरे मुवक्किल पर एक तरह से पलटवार करने वाला है। कृपया उसे उस विवाद से दूर रखें। उन्होंने साफ किया कि उनके पास किसी भी एनसीबी अधिकारी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। उन्हें कोई शिकायत नहीं है।
इसलिए यह छोटी सी ड्रग की मात्र मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है। मेरे खिलाफ धारा 27ए नहीं है, मेरे मामले में धारा 37 भी लागू नहीं हो सकती लेकिन सत्र अदालत ने धारा 37 और साजिश को ठहराया है।
आर्यन के वकील की इस दलील पर सब हंस दिये जब उन्होंने कहा इस मामले में पहले से कोई दोष सिद्ध नहीं है। जो बरामद हुआ वह छोटा (6 ग्राम) था। आकार छोटे, मध्यम और बड़े होते हैं। फिर अदालत से क्षमा मांगते हुए कहा मेरा मतलब छोटे और वाणिज्यिक से है।
एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि एनडीपीएस द्वारा दर्ज किया गया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनसीबी अधिकारी अधिकारी हैं, पुलिस नहीं। धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था जिसे अगली तारीख पर वापस ले लिया गया था। उन्होंने "तूफान सिंह" मामले में पिछले साल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि एनडीपीएस अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें दिए गए इकबालिया बयान सबूत के तौर पर अस्वीकार्य हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान के लिए बहस करते हुए वकील ने कहा यह सब गाबा द्वारा मेरे मुवक्किल को आमंत्रित करने के साथ शुरू हुआ। मुकुल रोहतगी ने कहा कि पूरी साजिश की शुरुआत मिस्टर गाबा ने मेरे मुवक्किल को क्रूज पर आमंत्रित करने से की थी। रोहतगी ने पहले कहा था कि आर्यन ने टिकट नहीं खरीदा था, बल्कि अरबाज मर्चेंट के साथ क्रूज पर आमंत्रित किये गये थे। वकील ने कहा कि आर्यन के फोन में व्हाट्सएप चैट 2018, 2019 और 2020 की हैं, जिनमें से कोई भी क्रूज पार्टी से संबंधित नहीं है। मोटे तौर पर पिछले वर्षों की व्हाट्सएप चैट का क्रूज पार्टी से कोई संबंध नहीं है।