NDPS द्वारा दर्ज किया गया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं
एडवोकेट रोहतगी ने कहा कि एनडीपीएस द्वारा दर्ज किया गया बयान अदालत में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एनसीबी अधिकारी अधिकारी हैं, पुलिस नहीं। धारा 67 के तहत एक बयान दर्ज किया गया था जिसे अगली तारीख पर वापस ले लिया गया था। उन्होंने "तूफान सिंह" मामले में पिछले साल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया जिसमें कहा गया था कि एनडीपीएस अधिकारी पुलिस अधिकारी हैं और उन्हें दिए गए इकबालिया बयान सबूत के तौर पर अस्वीकार्य हैं।
Update: 2021-10-26 11:24 GMT