छोटी सी ड्रग की मात्र मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं
इसलिए यह छोटी सी ड्रग की मात्र मेरे मुवक्किल को हिरासत में रखने के लिए काफी नहीं है। मेरे खिलाफ धारा 27ए नहीं है, मेरे मामले में धारा 37 भी लागू नहीं हो सकती लेकिन सत्र अदालत ने धारा 37 और साजिश को ठहराया है।
Update: 2021-10-26 11:33 GMT