धारा 377, SC के फैसले बाद बॉलीवड रिएक्शन, किसी ने किया RIP,किसी ने कहा-ऑक्सीजन

Update:2018-09-07 10:26 IST

जयपुर: समलैंगिकता को अवैध बताने वाली IPC की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया. समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा, LGBTQ समुदाय को भी समान अधिकार है और पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने IPC की धारा 377 को मनमाना और अतार्किक बताते हुए निरस्त किया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने ट्वीट करके खुशी जताई. उन्होंने समलैंगिकता को अपराध नहीं मानने और धारा 377 खत्म करने पर देश को ऑक्सीजन वापस मिलने की बात कही.

करण जौहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्विटर पर खुशी ज़ाहिर करते हुए लिखा, "ऐतिहासिक फैसला... बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं... समलैंगिकता को अपराध नहीं मानना और धारा 377 को खत्म करना मानवता तथा समान अधिकारों के लिए बड़ी उपलब्धि... देश को ऑक्सीजन वापस मिल गई है..." करण के अलावा अन्य बॉलीवुड सेलेब्स ने भी इस फैसले पर रिएक्शन दिये हैं.

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सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने गुरूवार को एकमत से 158 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के उस हिस्से को निरस्त कर दिया जिसके तहत परस्पर सहमति से अप्राकृतिक यौन संबंध अपराध था. एक्टर अभिषेक बच्चन ने भी समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए फैसले से खुशी जाहिर करते हुए तस्वीर साझा की है. जिसमें उन्होंने लिखा, 'लव इज ऑल यू नीड.. सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो प्यार को प्यार ही रहने दो कोई नाम न दो.

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बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने भी समलैंगिकता पर फैसला आने के बाद वीडियो पोस्ट किया. उन्होंने इस वीडियो में LGBTQ के पक्ष में आए फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी.

समलैंगिकता के फैसले के बाद एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दर्ज करने वाले और इससे जुड़े एक्टिविस्ट को बधाई दी. स्वरा ने कहा- भारत अब ऐसा आजाद देश हो गया है, जहां हर वर्ग के लोग रह सकते हैं.

अर्जुन कपूर ने कहा, ‘‘विवेक की एक बार फिर जीत हुई. हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास इस पीढ़ी के लिए निर्णय लेने वाले कुछ समझदार लोग और सांसद हैं.’’

निमरत कौर ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा, ‘‘अलविदा धारा 377. जन्मदिन मुबारक 2018. समान प्रेम. समान जिंदगियां. आज गौरवान्वित भारतीय हूं.’’इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2013 को सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए समलैंगिकता को अपराध माना था.2 जुलाई 2009 को दिल्ली हाईकोर्ट ने धारा 377 को अंसवैधानिक करार दिया था. इस मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी और फिलहाल पांच जजों के सामने क्यूरेटिव बेंच में मामला लंबित है.

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