बेटी का दावा करने वाली महिला को नोटिस जारी, अनुराधा पौडवाल को सुप्रीम ने दी...
सुप्रीम कोर्ट ने सिंगर अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में शुरू हुई सुनवाई पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
नई दिल्ली : सिंगर अनुराधा पौडवाल की बेटी होने का दावा करने वाली महिला की याचिका पर तिरुवनंतपुरम की एक अदालत में शुरू हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने मामले को तिरुवनंतपुरम से मुंबई स्थानांतरित करने की अनुराधा पौडवाल की याचिका पर 46 साल की महिला को नोटिस जारी किया।
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पूरा मामला?
महिला ने तिरुवनंतपुरम की अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया था कि वह प्रसिद्ध गायिका की पुत्री है। उसने कथित तौर पर सही बचपन और जीवन नहीं मिलने के लिए अपने जन्म देने वाले माता-पिता से 50 करोड़ रुपये के मुआवजे की भी मांग की।
शहर निवासी करमाला मोडेक्स ने दावा किया था कि अनराधा पौडवाल ने उसे 1974 में पोन्नाचन और आग्नेस नामक दंपती को सौंप दिया था जिन्होंने उसका पालन-पोषण किया। दावा किया गया है कि सिंगर अपने काम में व्यस्त रहती थीं और उस समय संतान नहीं चाहती थीं, इसलिए उन्होंने ऐसा किया।
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पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित अनुराधा पौडवाल का विवाह संगीतकार अरुण पौडवाल से हुआ था। मोडेक्स के वकील ने कहा था कि उन्होंने मामला दर्ज कराने से पहले गायिका से संपर्क की कोशिश की थी लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला।
महिला ने तिरुवनंतपुरम फैमिली कोर्ट में मामला दायर किया और अनुराधा पौडवाल से 50 करोड़ रुपये और उनकी संपत्ति का 1/4 वां हिस्सा मुआवजा देने की मांग की थी। इस मामले को स्वीकार करते हुए तिरुवनंतपुरम की अदालत ने अनुराधा और उनके दो बेटों को समन जारी कर 27 जनवरी को पेश होने को कहा था. इसी के चलते अनुराधा पौडवाल ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर अर्जी दी।