Shehnaaz Gill को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानिए क्या है पूरा मामला

Shehnaaz Gill News: बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट और अभिनेत्री Shehnaaz Gill को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला

Update:2024-07-15 16:02 IST

Shehnaaz Gill News (Image-Social Media)

Shehnaaz Gill News: बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट और बॉलीवुड अभिनेत्री शहनाज गिल अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। शहनाज गिल ने बहुत कम उम्र में ही उन उपलब्धियों को प्राप्त कर लिया। जोकि बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। शहनाज गिल को हालहि में मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी के संगीत सेरेमनी में जस्टिन बीबर के कांसर्ट के समय देखा गया था। जब उन्होंने जस्टिन बीबर का वीडियो पोस्ट किया था। तो वहीं अब शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) एक और मामले की वजह से सुर्खियों में आ गई हैं। बता दे कि Shehnaaz Gill को एक पुराने मामले में अब जाकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली हैं। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला

शहनाज गिल को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत-

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपीलीय अदालत के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। जिसमें कहा गया था कि गायिका शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को केवल एक संगीत कंपनी के लिए गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। जिसके साथ उन्होंने 2019 में हस्ताक्षर किए थे। अदालत ने कहा कि- शर्तें अनुचित थी तथा उनमें समान सौदेबाजी की शक्ति का अभाव था। 

क्या था पूरा मामला-

शहनजा गिल (Shehnaaz Gill) ने Bigg Boss 13 में प्रवेश करने से पहले 2019 में सिमरन म्यूजिक कंपनी के साथ जल्दबाजी में अनुबंध किया। शर्तों के अनुसार- शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) को किसी अन्य कंपनी के लिए गाने की अनुमति नहीं थी। न्यायमूर्ति गुरबीर सिंह ने कहा- "प्रतिवादी कंपनी, संगीत उद्योग में अपनी साख और प्रतिष्ठा के कारण, उच्च स्थान पर है, जबकि उद्योग में अपनी जगह बनाने का सपना देख रही थी और तदनुसार, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उसने समझौते में उल्लिखित अनुचित शर्तों को स्वीकार कर लिया।"

अदालत ने आगे कहा कि इस मामले में, प्रथम दृष्टया, विचाराधीन समझौते की शर्तों अनुचित थीं और इसका कारण यह था कि एक पक्ष के पास बेहतर सौदेबाजी की शक्ति थी, जबकि दूसरे पक्ष की स्थिति बहुत निम्न थी तथा सौदेबाजी की शक्ति बहुत कम थी। 

Tags:    

Similar News