Tunisha Sharma Suicide Case: शीजान खान की जमानत याचिका खारिज, परिवार ने किया हाईकोर्ट का रुख

Tunisha Sharma Suicide Case: तुनिशा शर्मा आत्महत्या मामले में आरोपी शीजान खान की जमानत याचिका वसई कोर्ट ने खारिज कर दी। परिवार ने हाईकोर्ट का रुख किया है।

Update:2023-01-13 19:06 IST

Tunisha Sharma Suicide (Image Credit-Social Media)

Tunisha Sharma Suicide Case: तुनिशा शर्मा के कथित आत्महत्या मामले में आरोपी शीजान खान की जमानत याचिका वसई कोर्ट ने खारिज कर दी है। टेलीविज़न एक्ट्रेस ने 24 दिसंबर, 2022 अपने सीरियल के सेट पर आत्महत्या कर ली थी। जिसके बाद तुनिशा शर्मा की माँ वनिता शर्मा ने ये आरोप लगाया कि ये महज़ आत्महत्या का मामला नहीं है और इसके लिए उनकी बेटी को उकसाया गया है। जिसके बाद तुनिशा के को-स्टार शीज़ान खान को 25 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद एक्टर के परिवार ने ज़मानत याचिका लगाई जिसकी सुनवाई लगातार टलती गयी और अब इसका फैसला आ गया है जिसमे ये कहा गया है कि शीज़ान खान की ज़मानत याचिका को ख़ारिज किया जा रहा है।

शीज़ान खान की ज़मानत याचिका ख़ारिज

कोर्ट से बाहर निकलने के बाद शीजान खान के वकील और उनके परिवार ने मीडिया से बात नहीं की। हालांकि, अभी तक मिली जानकारी से ये पता चला है कि परिवार ने न्याय की गुहार लगाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। तुनिशा के वकील एडवोकेट तरुण शर्मा ने मीडिया को बताया कि जज ने शीजान खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन्होंने आगे शीज़ान के परिवार पर सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए 'अलग-अलग थ्योरी' बनाने का आरोप भी लगाया।

उन्होंने कहा, "जब शीज़ान को 24 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, तो उन्होंने नकली चाचा, नकली मामा, नकली माँ की कई तरह की थ्योरी के साथ शुरुआत की। फिलहाल इसे आज अदालत ने खारिज कर दिया है। वो तुनिशा के परिवार की छवि को धूमिल करना चाहते थे और ये भी चाहते थे कि उन्हें मीडिया या पुलिस से कोई भी समर्थन न मिले। अदालत ने पाया कि उनके तर्कों के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं है।" उनसे अब हाई कोर्ट जाने वाले मामले के बारे में भी पूछा गया। इस पर उन्होंने जवाब दिया, 'मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाने को तैयार हूं।'

तुनिशा के मामा ने कहा, "तुनिशा को न्याय दिलाने के लिए हम न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जांच एजेंसियों ने तुनिशा के दोस्त अली के भी बयान लिए हैं। ये साफ है कि वो सिर्फ एक दोस्त था। वो उससे दिसंबर में ही 2 से 3 बार मिली थी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। जांच एजेंसियों के पास सभी विवरण हैं कि आखिरी 15 मिनट में उससे किसने बात की और उससे भी पहले उससे किसने बात की थी। तुनिशा की मौत के 35 मिनट पहले वो शीजान के साथ थी और ये जांच एजेंसियों द्वारा अदालत को स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए अली के नाम का उल्लेख करने का कोई फायदा नहीं है।"

उन्होंने ये भी कहा, "पहले दिन से, शीज़ान अपने बयान बदल रहा है। कभी वो पासवर्ड भूल जाता है, फिर वो ब्रेक-अप के विभिन्न कारणों का हवाला देता है, वो श्रद्धा आफताब मामले का भी हवाला देता है। उसकी जमानत इस आधार पर खारिज कर दी गई है कि वो गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और सबूतों को नष्ट कर रहा है।"

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