'चौकीदार चोर है' वाले बयान पर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी
राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने 'चौकीदार चोर है' बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अवमानना मामले को बंद कर देना चाहिए।
नई दिल्ली: राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने 'चौकीदार चोर है' बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोर्ट की अवमानना मामले में बिना शर्त के सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली है। राहुल गांधी ने हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि अवमानना मामले को बंद कर देना चाहिए।
अब इस मामले पर अगली सुनवाई 10 मई को होगी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया 'चौकीदार चोर है'।
यह है पूरा मामला
राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से 'चौकीदार चोर है' कहा था। गांधी के बयान को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताते हुए बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल, 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए राफेल मामले में रिव्यू पिटिशन पर नए दस्तावेजों के आधार पर सुनवाई का फैसला किया था। इसी के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है।
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लेखी की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद उन्होंने खेद जताते हुए कहा था चुनावी सरगर्मी और जोश में उन्होंने यह बयान दिया था। राहुल ने भविष्य में कोर्ट के हवाले से ऐसी कोई भी बात नहीं कहने की भी बात कही, जिसे कोर्ट ने न कहा हो।
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राहुल के पहले हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने दूसरा हलफनामा दायर किया। 22 पेज के दूसरे हलफनामे में एक जगह ब्रैकेट में 'खेद' शब्द लिखे जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया, जिसके बाद आखिरकार राहुल ने तीसरा हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी है।