शेल्‍टर होम मामले में 10 दिन के भीतर हलफनामा दायर करे केंद्र सरकार: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2018-08-16 10:29 GMT

नई दिल्ली: मुजफ्फरपुर और देवरिया शेल्‍टर होम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी तंत्र कैसे चलेगा ये सरकार तय करे। इसे कोर्ट नही तय कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केद्र सरकार से कहा है कि वह हर राज्‍य सरकार से एक पेज का चार्ट मांगे। जिसमें वो बताएं कि शेल्टर होम को लेकर कोई कमेटी बनी है या नहीं। इसके साथ ही उस कमेटी में कौन-कौन सदस्‍य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों के भीतर केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करने के लिए कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 दिन बाद की जाएगी।

बता दें कि हाल ही में मुजफ्फरपुर, देवरिया आदि जगहों के शेल्‍टर होम्‍स में काफी खराब स्थितियां पाई गईं। इन शेल्‍टर होम में लड़कियों के साथ रेप, यौन और शारीरिक शोषण के मामले सामने आए हैं।

ये है पूरा मामला

बिहार के मुजफ्फरपुर के एक शेल्टर होम में बीते दिनों 34 लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था। शेल्टर होम से जान बचाकर भागी एक पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को अपनी आप बीती बताई थी। उसके बाद इस मामले का खुलासा हो पाया था। पुलिस ने तब उस शेल्टर होम में छापा मारा था। जिसके बाद वहां से कई चौकाने वाले खुलासे हुए थे। फिलहाल इस मामले का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर जेल में बंद है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं बिहार की समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को भी इसी मामले में इस्तीफा देना पड़ा है।

उधर देवरिया के भी एक शेल्टर होम में ऐसा ही मामला बीते दिनों सामने आया था। जिसके बाद से पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।

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