SC- चुनाव के दौरान रोडशो और बाइक रैलियों पर पाबंदी लगाने की याचिका खारिज

उच्चतम न्यायालय ने चुनावों के दौरान रोड शो करने और बाइक रैलियां निकालने पर प्रतिबंध लगाने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इंकार कर दिया।

Update: 2019-03-25 12:39 GMT

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने चुनावों के दौरान रोड शो करने और बाइक रैलियां निकालने पर प्रतिबंध लगाने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने के लिये दायर याचिका पर सोमवार को विचार करने से इंकार कर दिया।यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक विक्रम सिंह और पर्यावरणविद शैविका अग्रवाल ने दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता विक्रम सिंह और शैविका अग्रवाल की ओर से पेश अधिवक्ता विराग गुप्ता से कहा ‘‘हम इस पर सुनवाई के इच्छुक नहीं है।’’

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इस याचिका में दलील दी गयी थी कि इस तरह के रोड शो और बाइक रैलियां निर्वाचन आयोग के निर्देशों का उल्लंघन हैं और इनसे होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण से पर्यावरण को नुकसान होता है और इस दौरान यातायात की समस्या पैदा होती है।

याचिका में कहा गया था कि रोड शो और राजनीतिक जुलूसों के बारे में निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया था कि इसमें शामिल वाहनों का पंजीकरण होना चाहिए और ऐसे काफिले में दस से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए।

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इसी तरह, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दो काफिलों के बीच कम से कम दो सौ मीटर की दूरी होनी चाहिए और ऐसे रोड शो के लिये आधे से अधिक सड़क का इस्तेमाल नहीं होगा।

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याचिका में दाव किया गया था कि मोटर वाहन कानून, 1988 और केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 का उल्लंघन करते हुये इन रोड शो लिये मोटर गाड़ियों को ‘रथ’ का स्वरूप दिया जाता है।

(भाषा)

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