‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल की मुश्किलें बढ़ी, SC ने जारी किया अवमानना का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी 'चौकीदार चोर है' को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी 'चौकीदार चोर है' को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी की याचिका पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है।
उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से उनकी टिप्पणी पर 22 अप्रैल को या उससे पहले जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई 23 अप्रैल के लिए स्थगित की गई है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई की पीठ ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की, इसका मतलब है कि राहुल गांधी का बयान गलत है। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा शीर्ष अदालत की टिप्पणी को गलत तरह से पेश किया गया है।
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बताते चलें कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी। कोर्ट ने राफेल मामले को लेकर कुछ दस्तावेजों की स्वीकार्यता तय की थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि राहुल गांधी ने इस अदालत का नाम लेकर राफेल सौदे के बारे में मीडिया व जनता में जो कुछ कहा उसे गलत तरीके से पेश किया।
न्यायालय ने कहा कि राफेल मामले में दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए उनकी वैधता पर सुनवाई करते हुए इस तरह की टिप्पणियां करने का मौका कभी नहीं आया।
ज्ञात हो कि पिछले शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। उन्होंने उच्चतम न्यायालय में राहुल गांधी के खिलाफ राफेल मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी 'चौकीदार चोर है' को लेकर अवमानना याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोमवार को इस पर सुनवाई की और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया।
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