लोकसभा चुनाव में 1 नहीं 5 ईवीएम और वीवीपैट का होगा मिलान: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए वीवीपैट परीक्षण की संख्या को पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाए पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का औचक मिलान होगा।

Update: 2019-04-08 08:41 GMT

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव की मतगणना के लिए वीवीपैट परीक्षण की संख्या को पहले के मुकाबले बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाए पांच बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट का औचक मिलान होगा।

एक लोकसभा सीट की सभी विधानसभा सीटों पर 5 बूथ की ईवीएम पर गिनती होगी। यानी 5 गुना ज्यादा वीवीपैट की गिनती होगी। यानी अगर एक लोकसभा सीट पर 6 विधानसभा हैं तो 30 वीवीपैट की गिनती होगी।

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21 विपक्षी पार्टियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस याचिका को लंबित नही रख सकते, क्योंकि 11 अप्रैल से मतदान शुरू हो रहा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, 'हर विधानसभा में ईवीएम और वीवीपैट मिलान की संख्या इसलिए बढ़ाई गई है ताकि सटीकता बढ़े, चुनावी प्रक्रिया सही हो और न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि मतदाता भी इससे संतुष्ट हो।'

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वीवीपीएटी पर्चियों के ईवीएम मशीनों के साथ मिलान की मांग को लेकर विपक्ष के करीब 21 नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। विपक्ष की मांग है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50 फीसदी वीवीपीएटी पर्चियों की मिलान किया जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता पर आंच न आए।

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