Smriti Irani Defamation Case: 24 घंटे में ट्वीट हटाएं पवन खेड़ा, जयराम रमेश, HC का कांग्रेस के तीनों नेताओं को निर्देश

Smriti Irani Defamation Case: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के तीनों नेताओं को समन जारी किया है।

Update: 2022-07-29 08:58 GMT

Smriti Irani Defamation Case (image social media)

Smriti Irani Defamation Case: केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मानहानि अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के तीनों नेताओं को समन जारी किया है। इसके अलावा अदालत ने कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को अपने उस ट्वीट को अविलंब हटाने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के जरिए गोवा में बार चलाने का आरोप लगाया था। इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

दरअसल कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नेट्टा डिसूजा ने पिछले दिनों एक प्रेस कांफ्रेंस पर स्मृति ईरानी की बेटी पर अवैध लाइसेंस के जरिए गोवा में बार चलाने का आरोप लगाया था। जिस शख्स के नाम पर लाइसेंस लिया गया था, उसकी मौत पिछले साल मई में ही हो चुकी थी। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए ईरानी ने कांग्रेस नेताओं को कोर्ट में देखने की बात कही थी।

अदालत में ईरानी की दलील

हाईकोर्ट में केंद्रीय मंत्री की ओर से कहा गया कि जिस बार का जिक्र कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, उससे उनकी बेटी का कोई लेना देना नहीं है। दुर्भावना से उनकी बेटी का नाम उस बार से जोड़ा गया है। ये आरोप आधारहीन और मनगंढ़त हैं। इसपर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के तीनों नेताओं से 18 अगस्त को जवाब मांगा है। बता दें कि 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस और उसके तीनों नेताओं के खिलाफ 2 करोड़ की मानहानि का केस किया था।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कही ये बात

जस्टिस मिनी पुष्कर्ण की सिंगल बेंच ने कहा कि तथ्यों की जांच किए बिना ही स्मृति की बेटी जोइश के खिलाफ आरोप लगाए हैं। इससे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की छवि को नुकसान पहुंचा है। अदालत ने ये भी कहा कि स्मृति को कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया था।

जयराम रमेश की प्रतिक्रिया

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने दिल्ली हाईकोर्ट से मिले समन पर कहा कि हम अदालत के सामने फैक्ट रखने के लिए उत्सुक हैं। हम ईरानी की बातों को खारिज करेंगे और उन्हें दोबारा चुनौती देंगे।

बता दें कि बीते दिनों कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाया था कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी गोवा में सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम से जो रेस्टोरेंट चलाती हैं, उसका लाइसेंस अवैध है। शराब के लाइसेंस को जिसके नाम से रिन्यू कराया गया, उस शख्स की मौत 13 माह पहले हो चुकी है। इस संबंध में उन्हें नोटिस भी मिला था। पवन खेड़ा ने पीएम मोदी से स्मृति ईरानी को कैबिनेट से बाहर करने की मांग भी की थी। 

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