Aligarh News: नाबालिग से दुष्कर्म के बाद कथित जबरन गर्भपात, डॉक्टर दंपति समेत 4 गिरफ्तार

Aligarh News: गौण्डा थाना क्षेत्र में नाबालिग से कथित दुष्कर्म और अवैध गर्भपात के मामले में डॉक्टर दंपति समेत चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस पॉक्सो व बीएनएस की धाराओं में जांच कर रही है।

Update:2026-08-06 20:43 IST

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Aligarh News: गौण्डा थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म और उसके बाद डॉक्टरों की मिलीभगत से जबरन गर्भपात कराने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही गौण्डा पुलिस हरकत में आई और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए डॉक्टर दंपति समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

पुलिस के अनुसार, 5 अगस्त को पीआरवी के माध्यम से सूचना मिली कि एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम किया गया है। आरोप है। कि घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने कुछ डॉक्टरों से सांठगांठ कर उसका जबरन गर्भपात करा दिया। सूचना के आधार पर थाना गौण्डा में मुकदमा संख्या 265/2026 दर्ज किया गया। मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं भी लगाई गई हैं।

जांच के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें संतोषी पुत्र नेकसे निवासी ग्राम कलुआ बैलोठ, सचिन पुत्र भगवती उर्फ बेनामी निवासी ग्राम कलुआ बैलोठ, अस्पताल संचालक ईशान पुत्र राजीव कुमार निवासी कैलाश नगर, सासनी रोड तथा डॉक्टर भावना पत्नी ईशान निवासी कैलाश नगर, सासनी रोड शामिल हैं। सभी आरोपियों को थाना गौण्डा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का कहना है। कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की गहन जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान, चिकित्सीय अभिलेख और अन्य साक्ष्यों को एकत्र कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्रवाई में क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार के नेतृत्व में थाना प्रभारी मोनू कुमार आर्य, वरिष्ठ उपनिरीक्षक आबिद कुरैशी, उपनिरीक्षक अभिनव तोमर, उपनिरीक्षक जितेंद्र सिंह, महिला उपनिरीक्षक सुमनलता यादव तथा कांस्टेबल पवन और राजदीप की टीम शामिल रही।

फिलहाल पुलिस ने चारों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। और पुलिस का कहना है। कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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