Aligarh News:ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, हत्या और पॉक्सो मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास
Aligarh News: अलीगढ़ पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत हत्या और पॉक्सो मामलों में अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास सहित कड़ी सजा सुनाई है। पुलिस की प्रभावी विवेचना से पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिला।
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Aligarh News: वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत अलीगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रभावी विवेचना और अभियोजन की संयुक्त पैरवी से माननीय न्यायालय ने हत्या, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के चार अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई।
हत्या के दो मामलों में आजीवन कारावास
थाना गंगीरी पर दर्ज मु.अ.सं. 139/2019 धारा 302/34 भादवि में हत्या के दोषी संजू पुत्र साहब सिंह और मुनेश कुमार उर्फ लल्ला पुत्र अमर सिंह, दोनों निवासी ग्राम हिदरामई को माननीय एडीजे-4, अलीगढ़ ने दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।वहीं, थाना क्वार्सी पर दर्ज मु.अ.सं. 11/2007 धारा 302/201 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के मामले में अभियुक्त बबलू पुत्र जगन्नाथ दुबे, निवासी ईशनपुर को विशेष एससी/एसटी एक्ट न्यायालय ने दोषी माना। उसे सश्रम आजीवन कारावास और 1,05,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास
थाना विजयगढ़ पर दर्ज मु.अ.सं. 17/2020 धारा 377/342 भादवि व 5/6 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र नैमसिंह, निवासी ग्राम गौलारा को न्यायालय ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और 50,000 रुपये अर्थदंड की सजा दी।इसी तरह, थाना क्वार्सी पर दर्ज मु.अ.सं. 1028/2020 धारा 376 भादवि व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में एक किशोर अपचारी को भी न्यायालय ने दोषी माना और 20 वर्ष कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत आगे भी अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाया जाएगा।