Aligarh News: थर्ड पार्टी सलाहकार योजना से मिलेगा श्रम कानूनों के पालन का एक्सपर्ट मार्गदर्शन
Aligarh News: अलीगढ़ में उद्योगों को श्रम कानूनों के पालन में विशेषज्ञ मार्गदर्शन मिलेगा। थर्ड पार्टी सलाहकार योजना से अनुपालन प्रक्रिया आसान बनाने की पहल की गई है।
Aligarh News(Photo-Social Media)
Aligarh News: 21 अगस्त 2026 औद्योगिक प्रतिष्ठानों में श्रम कानूनों के अनुपालन को आसान बनाने और कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने थर्ड पार्टी सलाहकार योजना लागू की है। योजना के तहत उद्योगों को श्रम कानूनों, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाओं से जुड़े प्रावधानों के पालन के लिए विशेषज्ञ तकनीकी और विधिक परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा।
उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने बताया कि प्रदेश में निरीक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए जोखिम आधारित नवीन निरीक्षण प्रणाली तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत कारखानों और अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों को उनकी गतिविधियों एवं जोखिम के आधार पर कम, मध्यम और उच्च जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
उन्होंने बताया कि थर्ड पार्टी ऑडिट योजना के अंतर्गत श्रम कानून ऑडिटर फर्मों और तकनीकी फर्मों का इम्पैनलमेंट किया जा रहा है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों को स्वैच्छिक रूप से इन विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से अपने यहां लागू श्रम कानूनों और तकनीकी मानकों के अनुपालन का ऑडिट कराने की सुविधा मिलेगी। इससे उद्योगों को समय रहते अपनी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी।
थर्ड पार्टी सलाहकार योजना के माध्यम से श्रम कानून सलाहकार फर्मों और तकनीकी सलाहकार फर्मों द्वारा प्रतिष्ठानों को आवश्यक तकनीकी एवं विधिक मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे उद्योगों को श्रम कानूनों की जटिलताओं को समझने और उनका सही तरीके से पालन करने में विशेषज्ञ सहायता मिलेगी। उप श्रम आयुक्त ने कहा कि योजना का उद्देश्य केवल निरीक्षण और कार्रवाई तक सीमित न रहकर प्रतिष्ठानों में स्वैच्छिक एवं विधिसम्मत अनुपालन की संस्कृति विकसित करना है। इसके जरिए कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं की रोकथाम, श्रमिकों की सुरक्षा और हितों का संरक्षण तथा सुरक्षित कार्य वातावरण तैयार करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील की कि वे थर्ड पार्टी ऑडिट एवं सलाहकार व्यवस्था का लाभ उठाकर श्रम कानूनों, सुरक्षा मानकों और श्रमिक हितों से जुड़े प्रावधानों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि समयबद्ध अनुपालन से श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण मिलने के साथ उद्योगों की उत्पादकता और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
योजना से संबंधित जानकारी के लिए उप श्रम आयुक्त कार्यालय, 02 जापान हाउस, मैरिस रोड, आयकर विभाग के सामने, अलीगढ़ में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।