Allahabad HC : सहायक अध्यापकों को नियुक्ति देने पर जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति पा चुके 66655 सहायक अध्यापकों में से करीब 500 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं देने पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 17 मार्च तक सरकार को हलफनामा

Update: 2018-03-07 14:45 GMT
10832 सहायक अध्यापक भर्ती को चुनौती, सुनवाई 29 मार्च को

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72825 सहायक अध्यापक भर्ती मामले में नियुक्ति पा चुके 66655 सहायक अध्यापकों में से करीब 500 अध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं देने पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने 17 मार्च तक सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अमित कुमार और 474 अन्य की याचिका पर जस्टिस एम.सी.त्रिपाठी सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि 72825 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रक्रिया के दौरान ही 15वां संशोधन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अन्तरिम आदेश में याचीगण को नियुक्ति देने का आदेश दिया था। 25 जुलाई 2017को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पा चुके 66655 सहायक अध्यापकों की भर्ती को संरक्षित कर दिया। याचीगण इसी 66655सहायक अध्यापकों में शामिल है।सभी को 17 दिसम्बर 2016 को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो चुका है और 6 माह का प्रशिक्षण पूरा कर चुके है। मगर उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। बेसिक शिक्षा सचिव सरकार को तीन बार पत्र लिखकर सूचित कर चुके हैं कि याचीगण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आच्छादित हैं। इसके बावजूद याचीगण के मामले में सरकार निर्णय नहीं ले रही है। याचिका पर कोर्ट 17 मार्च को अगली सुनवाई करेगी।

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