इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हास्टलों से अवैध कब्जे हटाकर साफ सफाई के बाद नये सिरे से आवंटन की बेहतर टाइमटेबल पेश करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने हास्टल खाली कराने के दौरान लोक सम्पत्ति की क्षति व विश्वविद्यालय में आगजनी के मामले की निष्पक्ष विवेचना का निर्देश देते हुए एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि विवेचना की एसएसपी स्वयं निगरानी करे । याचिका की सुनवाई 23 मई को होगी।
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन तथा न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खण्डपीठ ने धर्मवीर सिंह छात्र की याचिका पर दिया है। विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिवक्ता यू.एन.शर्मा ने कोर्ट को बताया कि छात्रों का प्रदर्शन जारी है। हास्टल खाली करा लिये गये हैं और समर हास्टल की व्यवस्था की जा रही है। वैध रूप से रह रहे छात्रों को भी कोर्ट ने जवाब दाखिल करने का समय दिया।
कोर्ट ने हास्टल को कब्जामुक्त करने की कार्यवाही के दौरान हुए बवाल पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उत्पातियों पर कार्यवाही की जाए। कई वाहन जल गए, सम्पत्ति को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने विश्वविद्यालय से हास्टल सफाई की योजना नये सिरे से पेश करने को कहा है।