नए नियमों के तहत शष्त्र लाइसेंस जारी करने पर हो विचार : हाईकोर्ट

Update:2017-12-03 20:10 IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शष्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को वर्ष 2016 में बनाए गए नए नियमों के तहत लाइसेंसों को जारी करने पर विचार करने को कहा है।

चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच ने यह आदेश इसी विषय पर दाखिल चार अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिकाओं में शष्त्र लाइसेंस का आवेदन सरकार द्वारा खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि आर्म्स एक्ट की धारा 44 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने आर्म्स रूल्स- 2016 लागू किया है। इस पर न्यायालय ने नए नियमों के तहत याचियों के शष्त्र लाइसेंस के आवेदन पर विचार करने का आदेश दिया।

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