बुलंदशहर हिंसा: गोकशी के मामले में 7 आरोपियों पर लगा रासुका

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी मामले में हुई हिंसा मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। स्याना के महाव गांव में हुई गोकशी में गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया है।

Update: 2019-01-14 14:23 GMT

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गोकशी मामले में हुई हिंसा मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। स्याना के महाव गांव में हुई गोकशी में गिरफ्तार किए गए सात आरोपियों पर रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) लगाया है।

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गोकशी की खबर के बाद फैली थी हिंसा

बता दें कि बुलंदशहर जिले के स्याना के गांव महाव के बाहर खेतों में तीन दिसंबर को गोकशी की खबर के बाद भीड़ ने उत्पात मचाते हुए चिंगरावठी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था। निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह (44) और चिंगरावठी के एक व्यक्ति सुमित कुमार (20) की इस हिंसा में गोली लगने से मौत हो गई थी। सरकार ने घटना की जांच करने के लिए विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया था। टीम ने अपनी जांच में कहा था कि हिंसा से पहले क्षेत्र में गोकशी की गई थी।

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इस घटना के संबंध में स्याना थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पहली प्राथमिकी हिंसा के संबंध में दर्ज हुई, जिसमें करीब 80 लोगों को नामजद किया गया है। जबकि दूसरी प्राथमिकी गोकशी के लिए दर्ज हुई। यह पूछे जाने पर कि क्या गोकशी मामले में गिरफ्तार लोगों पर कड़ा रासुका लगाया गया है, जिला मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, 'हां।'

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हिंसा के मामले में पुलिस ने एक महीने बाद 3 जनवरी 2019 को मुख्य आरोपी बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज को गिरफ्तार किया है। उस पर भीड़ को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप है। योगेश राज के नाम से आज बुलंदशहर में मकर संक्रांति की बधाई देने के पोस्टर लगे हैं जो चर्चा में है।

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