Bulandshahr News: ददिया सास की हत्या के मामले में नतबहू को 7 साल की सजा, अदालत ने भेजा जेल

Bulandshahr News: बुलंदशहर के अनूपशहर में ददिया सास की हत्या के मामले में दोषी नतबहू मीना देवी को अदालत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।

Update:2026-06-20 19:13 IST

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Bulandshahr News: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर में ददिया सास का सिर पटक पटक कर हत्या करने की दोषी नतबहू मीना देवी को अदालत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवेद्र सिंह लोधी ने बताया है, कि 1 जून 2025 को महेंद्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह निवासी गांव धीमरी कोतवाली डिबाई ने तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी पत्नी ने उसकी वृद्ध दादी चमेली देवी पत्नी डोरी लाल का सिर पकड़ दीवार से मारा और हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर आरोपी मीना देवी पत्नी महेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 

मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने मीना देवी पत्नी महेंद्र कुमार को 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। इस प्रकरण में रिपोर्ट कर्ता महेंद्र कुमार ने अपनी पत्नी मीना देवी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में महेंद्र कुमार ने गवाही के दौरान अपनी तहरीर को झुठलाते हुए कहा कि तहरीर उसने गांव वालों के कहने पर लिखकर दी थी। उसने अपनी पत्नी मीना देवी को अपनी दादी को मारते पीटते नहीं देखा था। मीना देवी की आयु महज 34 वर्ष है। इन सभी तथ्यों को संज्ञान में रखते हुए एडीजे ने 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है।

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