क्रिकेटर की बीवी हसीन ने दायर की अवमानना अर्जी, मो. शमी व पुलिस पर लगाया आरोप
28 अप्रैल 19 को वह अपनी बेटी व मेड के साथ अमरोहा आयी थी। शाम साढ़े आठ बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उसके घर पर आये और बात कर चले गए। रात 12 बजे दुबारा पुलिस घर पर आयी। यह सब शामी के कहने पर हुआ। पुलिस ने घर में घुस कर गाली गलौज करने लगी और बेटी व मेड के साथ उसे जबरन थाने ले गयी तथा मेडिकल कराया।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहाँ की अमरोहा के दिदौली थाना पुलिस के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता संजय सिंह से 18 जुलाई तक याची के आरोपो के बाबत जानकारी देने को कहा है।
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याची का कहना है कि 28 अप्रैल 19 को वह अपनी बेटी व मेड के साथ अमरोहा आयी थी। शाम साढ़े आठ बजे एसएचओ देवेंद्र कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उसके घर पर आये और बात कर चले गए। रात 12 बजे दुबारा पुलिस घर पर आयी। यह सब शामी के कहने पर हुआ। पुलिस ने घर में घुस कर गाली गलौज करने लगी और बेटी व मेड के साथ उसे जबरन थाने ले गयी तथा मेडिकल कराया।
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याची को रातभर थाने में बैठाए रखा। पुलिस ने दूसरे दिन 29 अप्रैल19 को 9 बजकर 5 मिनट पर चालान काटा और उसे गिरफ्तार कर लिया। याची ने पुलिस कार्यवाही को डी.के. वसु केस के फैसले का उल्लंघन बताया। याची को वकील से सम्पर्क नहीं करने दिया गया। याचिका में देवेंद्र कुमार एस एच ओ, के पी सिंह, मुनीर जन जैदी, अमरीश कुमार, संजीव वलियान पुलिस उपनिरीक्षक को पक्षकार बनाया गया है।