बायोलॉजी के विज्ञापित पद वापस लेने की वैधता को चुनौती, कोर्ट ने किया जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जून 2016 की अध्यापक भर्ती विज्ञापन से बायोलॉजी विषय के 304 पदों के विज्ञापन से वापस लेने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

Update: 2019-02-07 14:09 GMT

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की जून 2016 की अध्यापक भर्ती विज्ञापन से बायोलॉजी विषय के 304 पदों के विज्ञापन से वापस लेने की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व आयोग से जानकारी मांगी है। याचिका की सुनवाई 14 फरवरी को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने इलाहाबाद के राजबहादुर व दस अन्य की याचिका पर दिया है। याची पर अधिवक्ता आलोक मिश्र ने बहस की। याची का कहना है कि विज्ञापन में बायोलॉजी विषय के अध्यापकों को शामिल किया गया, बाद में पद न होने के आधार पर विज्ञापित पद वापस ले लिए गये।

याची का कहना है कि बायोलॉजी एक विषय है जिसको पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। किन्तु सरकार ने बायोलॉजी विषय के अध्यापक का पद स्वीकृत नहीं किया है। पद को विज्ञापित कर हटा लेना चयन प्रक्रिया को दूषित करना है। कोर्ट से विज्ञापित पदों की भर्ती का समादेश जारी करने की मांग की गयी है।

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