Court News: महेश हत्याकांड के दोषी अमित को सश्रम उम्र कैद, 55 हजार का जूर्मान
Bulandshahr News: दलित युवक की हत्या के मामले में बुलंदशहर की एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 55 हजार का कोर्ट ने जूर्माना भी लगाया है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट के न्यायधीश ने वर्ष 2013 में आहार थाना क्षेत्र में महेश को गोली मारकर हत्या करने के आरोपी अमित कुमार पुत्र रामभूल सिंह निवासी ग्राम खनौदा थाना अहार जनपद बुलन्दशहर को दोषी करार दे उम्र कैद और ₹55000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
2013 में आहार थाना क्षेत्र में गोली मार की गई थी हत्या
एससी/एसटी स्पेशल कोर्ट बुलंदशहर के एडीजीसी विमल कुमार राघव व रश्मि सोलंकी ने बताया कि जनपद के आहार थाने में वर्ष-2013 में महेश पुत्र शंकरलाल निवासी ग्राम खनौदा की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अमित कुमार पुत्र रामभूल सिंह निवासी ग्राम खनौदा के खिलाफ थाना अहार पर आईपीसी की धारा 302 और एससी/एसटी एक्ट आदि के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले में पुलिस द्वारा 16 अक्टूबर 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दलित युवक की हत्या के मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल कर अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई।
आरोपी पर 55 हजार का जूर्माना
महेश हत्याकांड में अभियुक्त के विरुद्ध 9 गवाह परिक्षित हुए। जिसके परिणामस्वरुप सोमवार को न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद बुलन्दशहर के न्यायाधीश द्वारा अमित (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 55,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की गई है।