Bulandshahr News: गाजियाबाद के सिपाही को रेप केस में 10 साल कैद और ₹25000 जुर्माने की सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: गाजियाबाद में तैनात कांस्टेबल ओमपाल सिंह को भाभी के साथ रेप करने के मामले में बुलंदशहर कोर्ट ने 10 साल के कारावास और ₹25000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।;

Written By :  Sandeep Tayal
Update:2025-02-20 14:07 IST

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Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में गाजियाबाद में तैनात कांस्टेबल ओमपाल सिंह को भाभी के साथ रेप करने के मामले में बुलंदशहर कोर्ट ने 10 साल के कारावास और ₹25000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

कांस्टेबल के रहा था 6 साल से भाभी का दैहिक शोषण

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 बुलंदशहर के एडीजीसी विजय शर्मा और ईशान चौधरी ने संयुक्त रूप से बताया कि जून 2022 में थाना गुलावटी पर पीड़िता ने अपने ही देवर ओमपाल सिंह पुत्र राम अवतार सिंह निवासी काकर की मढिया बराल के खिलाफ धारा 376, 323 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि घर के कमरे में जबरन बंद कर आरोपी ने हाथ लाक कर रेप किया, आरोप था थी आरोपी पीछे 6 साल से भाभी का दैहिक शोषण कर रहा था, पति और सास से शिकायत करने पर उल्टे पीड़िता पर ही लांछन लगाए जाने का आरोप लगाया गया था। कांस्टेबल ओमपालसिंह गाजियाबाद में तैनात है।

इस मामले में पुलिस ने न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित किया था। इस मामले को जघन्य अपराध की श्रेणी में शामिल कर ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया था, ADGC विजय शर्मा और ईशान चौधरी ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 बुलंदशहर के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ओमपाल सिंह(उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए 10 साल के कारावास और ₹25000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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