Drink and Drive: खबरदार! अगर आप भी पीते हैं शराब तो गाड़ी चलाने से पहले जान लें ये बात, पुलिस ने की नयी शुरुआत

Chandauli News: यदि कोई चालक शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ साढ़े चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

Newstrack :  Network
Update:2023-12-28 10:46 IST

Drink and Drive Checking (Photo/Video: Social Media)

Chandauli News: चन्दौली जिले में नशे में वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभी तक चंदौली के लोगों का शराब पीकर वाहन चलाने वालों का ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालान काटती थी। लेकिन अब पुलिस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए फिर से कड़े कदम उठाए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

यातायात पुलिस नशाखोर चालकों पर विशेष अभियान चलाते हुए ब्रीथ इनहेलर मशीन से जांच कर नशेबाज चालकों को चिन्हित कर रही है। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत यातायात पुलिस जागरूकता शिविर आयोजित कर लोगोंको जागरूक कर रही है। इसमें यातायात निरीक्षक सुरेंद्र कुमार यादव ने ऑटो, जीप, ट्रैक्टर आदि वाहन चालकों को जांच ब्राथ इनहेलर से किया। इसके बाद उन्होंने शराब पीकर वाहन न चलाने के प्रति वाहन चालकों को जागरूक कर यातायात के नियम बताए। उन्होंने कहा कि कहा शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं है। यदि कोई चालक शराब पीकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ साढ़े चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट व चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य किया जाए।

घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने की अपील

यातायात नियमों के प्रति स्वयं जागरूक हो व अन्य लोगों को भी सजग करें। यह हम सभी का नैतिक दायित्व है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। यदि दुर्घटना होने के एक घंटे के अंदर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो संबंधित व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। सड़कों पर ब्लैक स्पॉट एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्र भी चिह्नित है। इन जगहों पर वाहन धीमी गति से चलाना चाहिए। वाहन पर निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाया जाए। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

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