सावधान! 500-1000 की नोट बदलने से पहले रखें ध्‍यान, चुकानी पड़ सकती है कीमत

Update:2016-11-10 12:22 IST

लखनऊः अगर आप 500 और 1000 के नोट एक्सचेंज करने के लिए बैंक या फिर डाकघर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। वक्त रहते आप सचेत नहीं हुए तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। जी हां! दरअसल, बैंक और डाकघरों में नोट एक्सचेंज करते समय आपसे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है।

यह आईडी अगर गलत हाथों तक पहुंच गई तो कोई भी इससे रुपए एक्सचेंज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपके घर पर बड़ी राशि के अदान प्रदान का इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भी भेजा जा सकता है।

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कैसे बचें

-बैंक या डाकघरों में आइडी प्रूफ देने से पहले उसमें किस प्रयोजन के लिए आप आईडी का प्रयोग कर रहे हैं।

-आप अपनी आइडी पर कितना पैसा एक्सचेंज कर रहे हैं।

-आपने किस तारीख में किस बैंक में एक्सचेंज किया जरूर मेंशन करें।

क्या है पूरा मामला

-बैंक और डाकघरों में 500 और 1000 की नोट को एक्सचेंज करने के लिए एक फार्म भरवाया जा रहा है और आपसे आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है।

-आपके आईडी प्रूफ की कई बार फोटो कॉपी आसानी से हो सकती हैं और इसका मिसयूज किया जा सकता है।

अागे की स्‍लाइड में पढ़ें ढाई लाख तक नहीं पड़ेगा कोई टैक्‍स...

नोट बदलने के लिए 50 दिन तक मिलेगा समय

-ढाई लाख तक आपको कोई भी टैकस नहीं चुकाना पड़ेगा ।

-आप आसानी से बैंक जाकर इस राशि काेे जमा कर सकते हैं।

-नोट बदलने के लिए सरकार ने 50 दिन का समय दिया है।

-इसमे 2.5 लाख से ज्यादा के नोट को बदलने पर घोषित आय से मिलाया जाएगा।

-घोषित आय से अगर जमा की राशि नहीं मिली तो टैक्स और 200 परसेंट तक जुर्माना लगेगा।

आगे की स्‍लाइड में पढ़ें शनिवार और रविवार को भी खुलेंगे बैंक...

घबराएंं मत शनिवार और रविवार को खुले रहेंगे बैंक

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बुधवार को बयान जारी कर कहा था कि जनता की सहूलियत के लिए सभी बैंक शनिवार, 12 नवंबर और रविवार, 13 नवंबर को भी खुले रहेंगे। दरअसल आरबीआई ने यह विशेष व्यवस्था उन पुराने नोटों को बदलने के लिए की है जो फिलहाल लोगों के पास है और वो इसको लेकर परेशान हो रहे हैं।

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