ऑनलाइन बेचते थे ई-सिगरेट, कंपनी मालिक समेत 18 गिरफ्तार
बैटरी ऑपरेटेड निकोटिन के सेवन पर प्रतिबंध लगे होने के बाद भी ऑनलाइन ई-सिगरेट सप्लाई करने वाली एक कंपनी का नोएडा में खुलासा हुआ है।
नोएडा: बैटरी ऑपरेटेड निकोटिन के सेवन पर प्रतिबंध लगे होने के बाद भी ऑनलाइन ई-सिगरेट सप्लाई करने वाली एक कंपनी का नोएडा में खुलासा हुआ है।
यह सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है लेकिन इसमें गुपचुप तरीके से ई-सिगरेट तैयार कर देशभर में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए बेचा जा रहा था।
इस बारे में जानकारी मिलने के बाद सिटी मैजिस्ट्रेट की अगुवाई में सोमवार शाम को पुलिस टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में निकोटिन, बैटरी ऑपरेटेड ई-सिगरेट समेत नशीले पदार्थ को जब्त किया। मौके से पुलिस ने कंपनी मालिक समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
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विदेशों से लिक्विड निकोटिन मंगा बनाते हैं ई-सिगरेट
सिटी मैजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार ने बताया कि सेक्टर-65 सी-ब्लॉक की एक बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर से भारी मात्रा में ई-सिगरेट सप्लाई होने की जानकारी मिली थी।
इस सूचना पर ऑपरेशन एंटी टोबैके के तहत सीओ पीयूष कुमार व स्थानीय पुलिस के साथ अचानक छापेमारी की गई। इस दौरान जिस पते पर पहुंचे वहां के कर्मचारियों ने रजिस्टर के हवाले से बताया कि यह ब्रेन पल्स सॉफ्टवेयर कंपनी है।
इसके बाद गहनता से जांच की गई तो कंपनी के गोदाम में भारी मात्रा में ई-सिगरेट को बनाने वाले सामान मिले। जिसमें छोटी-छोटी बोतल में लिक्विड निकोटिन, बैटरी ऑपरेटेड मशीन व अन्य कई प्रतिबंधित नशीले पदार्थ मिले।
सभी सामान विदेशों से मंगाए गए हैं। हालांकि, किन देशों से और किस नेटवर्क से इन्हें मंगाया गया है, यह अभी पता नहीं चल पाया है।
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ऑनलाइन पोर्टल चलाने वाले की तलाश
सीओ पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि ई-सिगरेट को ऑनलाइन पोर्टल www.lovelites.in के जरिए देशभर में बेचा जा रहा है।
इस पोर्टल पर कई प्रकार के ई-सिगरेट की बिक्री हो रही है जिसका ऑफिस दिल्ली में बताया जा रहा है। हालांकि, इसके लिए प्रोडक्शन नोएडा की इस कथित सॉफ्टवेयर कंपनी के नाम पर किया जा रहा था।
इस कंपनी के मालिक तरुण गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा रहा है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 18(सी) के तहत यूपी समेत कई राज्यों में ई-सिगरेट है बैन सिटी मैजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार ने बताया कि यूपी में ई-सिगरेट पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
इसका किसी भी रूप में प्रोडक्शन के साथ बिक्री नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा-18(सी) के तहत ई-सिगरेट बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाई की गई है। अभी यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।