Etah News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा
Etah News: एटा में गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अतिवीर सिंह को न्यायालय ने दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया।
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Etah News: उतर प्रदेश के जनपद एटा में गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी को न्यायालय द्वारा दो वर्ष के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। इस कार्रवाई को एटा पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है।मामला थाना पिलुआ क्षेत्र से जुड़ा है। वर्ष 2022 में थाना पिलुआ पर दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 166/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त अतिवीर सिंह उर्फ अतुआ पुत्र रुमान सिंह निवासी ग्राम पुढ़िहार थाना कोतवाली देहात जनपद एटा के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आरोप था कि अभियुक्त गिरोह बनाकर विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त था।
पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच करते हुए साक्ष्य संकलित किए गए और विवेचना को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया गया। इसके बाद दिनांक 02 नवंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। शासन के निर्देशों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संचालित “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा मुकदमे की लगातार प्रभावी पैरवी की गई।
मामले की सुनवाई एडीजे-03 गैंगस्टर एक्ट न्यायालय एटा में हुई। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोजन की मजबूत दलीलों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त अतिवीर सिंह उर्फ अतुआ को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और अपराध तथा अपराधियों के खिलाफ अभियान निरंतर चलाया जाएगा।