Etah News: आठ साल पुराने एससी/एसटी एक्ट मामले में तीन दोषियों पर जुर्माना

Etah News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद एटा की विशेष अदालत ने वर्ष 2018 के मामले में तीन दोषियों पर तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

Update:2026-07-04 20:45 IST

आठ साल पुराने एससी/एसटी एक्ट मामले में तीन दोषियों पर जुर्माना (Photo- Newstrack)

Etah News: एटा जनपद में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एटा पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना मलावन में वर्ष 2018 में दर्ज एससी/एसटी एक्ट, मारपीट, धमकी और तोड़फोड़ के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट, एटा ने तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह फैसला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. इलामारन के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन शाखा द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के बाद आया।

ये है पूरा मामला 

अभियोजन के अनुसार, 8 अगस्त 2018 को वादी ने थाना मलावन में शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपियों ने उसके प्लॉट की दीवार तोड़ दी, विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर थाना मलावन में मुकदमा संख्या 157/2018 धारा 323/34, 504, 506, 427 आईपीसी तथा एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(5) के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर चंद्रपाल पुत्र मुन्नालाल, सुखपाल पुत्र मुन्नालाल और विनोद पुत्र चंद्रपाल, निवासी कस्बा एवं थाना मलावन के विरुद्ध आरोप पत्र 25 सितंबर 2018 को न्यायालय में दाखिल किया।

उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत इस मुकदमे को प्राथमिकता में लेकर मॉनिटरिंग सेल ने लगातार निगरानी की, जबकि अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप 4 जुलाई 2026 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट कोर्ट, एटा ने तीनों अभियुक्तों को दोषी मानते हुए प्रत्येक पर 3-3 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चिन्हित मुकदमों में गुणवत्तापूर्ण विवेचना और मजबूत पैरवी के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि पीड़ितों को समयबद्ध न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का भय बना रहे।

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