Etawah News: पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो मामलों में सजा, दो गैंगरेप दोषियों को 20-20 साल की कैद
Etawah News: सख्त निगरानी और प्रभावी पैरवी के चलते आज दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने कुल तीन अपराधियों को सजा दी है।
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Etawah News: इटावा पुलिस की सख्त निगरानी और प्रभावी पैरवी के चलते आज दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को सजा सुनाई गई। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान के तहत न्यायालय ने कुल तीन अपराधियों को सजा दी है।
पहला मामला: गैंगरेप में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा
थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दर्ज गैंगरेप के एक मामले में इटावा पुलिस ने कड़ी पैरवी कर दो आरोपियों — अनिल कुमार पुत्र सुरेश चन्द्र निवासी सारंगपुरा और अनुज उर्फ भोला पुत्र सर्वेश सिंह निवासी करीलगढ़ की मड़ैया — को न्यायालय से सजा दिलवाई।
बताते चलें कि वर्ष 2016 में एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें धारा 363/366 (IPC) के तहत आरोप था कि दोनों अभियुक्तों ने एक युवती को बहला-फुसलाकर अगवा किया और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। विवेचना में दोष सिद्ध होने पर 29 नवंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में सिविल लाइन थाना, मॉनीटरिंग/सम्मन सेल टीम और एडीजीसी देवेंद्र तिवारी द्वारा साक्ष्य और गवाहों को नियमानुसार प्रस्तुत किया गया। इस प्रभावी पैरवी के चलते एडीजे/एफटीसी-I कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को धारा 366/376D (IPC) के तहत 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹40,000-40,000 जुर्माने की सजा सुनाई।
दूसरा मामला: एनडीपीएस एक्ट में सजा
थाना इकदिल में वर्ष 2014 में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले (धारा 20 NDPS Act) में अभियुक्त साहेब आलम पुत्र छुट्टन, निवासी आजाद नगर टीला, फ्रेंड्स कॉलोनी को एडीजेएम-05 कोर्ट, इटावा ने 1 माह का कठोर कारावास और ₹2,000 जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस का सख्त संदेश
एसएसपी इटावा ने कहा कि जिले में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार गंभीर मामलों में सक्रिय पैरवी कर रही है। ऑपरेशन कन्वैक्शन अभियान के तहत दोषियों को कठोर सजा दिलाना कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।