Hapur News: हापुड़ में 90 दिन धारा-163 लागू, जुलूस-धरना बैन, अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई

Hapur News: हापुड़ में प्रशासन ने 90 दिनों के लिए धारा-163 लागू कर दी है। बिना अनुमति जुलूस, धरना और रैली पर रोक रहेगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।

By :  Avnish Pal
Update:2026-05-12 16:04 IST

Hapur News(Photo-Social Media)

Hapur News: हापुड़ जिले में आगामी त्योहारों, मोहर्रम, चेहल्लुम और संभावित विरोध-प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट कविता मीना ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा-163 के तहत पूरे जिले में सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 12 मई 2026 की मध्यरात्रि से 10 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगा।

इस आदेश के लागू होने के बाद हापुड़ जिले में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना-प्रदर्शन, रैली, सभा या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी सख्ती बढ़ा दी है। आदेश में कहा गया है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ, झूठी या अफवाह फैलाने वाली पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ग्रुप एडमिन को भी अपने ग्रुप में साझा किए जा रहे संदेशों और वीडियो पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

डीएम के आदेश के अनुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर परंपरागत कम ध्वनि वाले लाउडस्पीकरों को छोड़कर नए या तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के उपयोग पर भी रोक लगाई गई है।

इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, लाठी, डंडा, चाकू, तलवार, पिस्टल, बंदूक या किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हालांकि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी और अधिकृत अधिकारी इससे मुक्त रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तेज ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लागू की गई है।

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास भी विशेष सख्ती लागू की है। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में भीड़ लगाने, फोटोस्टेट मशीन चलाने, शोर-शराबा करने और बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि आगामी त्योहारों और संवेदनशील परिस्थितियों को देखते हुए जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाह फैलाने वाले और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। हापुड़ प्रशासन के इस आदेश के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी को और अधिक सख्त कर दिया गया है।

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