हाईकोर्ट का आदेश, प्रदेश में अवैध खनन की जांच के साथ माफिया पर FIR दर्ज करे CBI

चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया कि जांच के साथ वह मुकदमा दर्ज करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई पूरे प्रदेश में अवैध खनन की पूरी जांच करे, लेकिन किन्हीं पांच जिलों को चुनकर उन पर फोकस करे।

Update: 2016-09-30 12:15 GMT

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई से कहा है कि प्रदेश मे अवैध खनन की जांच के साथ दोषियों पर एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करे। कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को सीबीआई के वकील के एक सवाल पर दिए। वकील ने कहा था कि कोर्ट के आदेश से सीबीआई प्रदेश में माफियाओ द्वारा अवैध खनन की जांच तो कर रही है, लेकिन कोर्ट ने अपने आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया है कि सीबीआई दोषियों के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई करे।

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स्वतंत्र है सीबीआई

-इस पर चीफ जस्टिस डीबी भोंसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने सीबीआई को आदेश दिया कि जांच के साथ वह मुकदमा दर्ज करे।

-हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सीबीआई पूरे प्रदेश में अवैध खनन की पूरी जांच करे, लेकिन किन्हीं पांच जिलों को चुनकर उन पर फोकस करे।

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-चीफ जस्टिस ने आगे यह भी कहा कि सीबीआई जांच कर अपने स्तर से कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, इसके लिए कोर्ट के आदेश की जरूरत नहीं है।

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अब एफआईआर

-यह आदेश कोर्ट ने अमर सिंह व दर्जनों अन्य की याचिकाओ पर सीबीआई की अर्जी पर पारित किया।

-मालूम हो, कि हाईकोर्ट ने प्रदेश मे हो रहे अवैध खनन की सीबीआई से जांच का आदेश दे रखा है।

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-परन्तु सीबीआई का कोर्ट में कहना था वह जांच तो कर रही है, परन्तु आगे की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बिना नही कर पा रही है।

-इस पर कोर्ट ने सीबीआई का भ्रम दूर करते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई करे।

(फोटो साभार:इंडियनएक्सप्रेस.कॉम)

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