Jhansi News: कोर्ट का सख्त फैसला: दुष्कर्म, अश्लीलता और अपहरण के आरोपियों की जमानत खारिज

Jhansi News: विशेष न्यायालयों ने दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को राहत देने से किया इनकार, जेल में रहेंगे आरोपी।

Update:2026-08-05 21:48 IST

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Jhansi News:  न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दो अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए मासूम बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी तथा दूसरे मामले में किशोरी से अश्लीलता करने वाले आरोपियों का जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने बताया कि एक व्यक्ति ने टहरौली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 13 जुलाई 2026 को सुबह करीब ग्यारह बजे उसकी मासूम बालिका घर के बाहर खेल रही थी।

तभी टहरौली के खोह गांव निवासी एक किशोर उसकी पुत्री को अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा तभी बालिका के चीखने चिल्लाने पर आस पास के लोग और परिजन मौके पर पहुंच गए तो आरोपी किशोर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

वहीं दूसरे मामले में विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि 28 फरवरी 2026 को थाना शहर कोतवाली में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह और उसकी पत्नी काम करने गए थे शाम को जब घर पहुंचे तो उसकी पुत्री किशोरी घर पर नहीं मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद करते हुए उसके बयान के आधार पर आरोपी पूछ क्षेत्र के ग्राम पनारी निवासी संजय वर्मा के खिलाफ अश्लील हरकत और पोस्को की धारा की बढ़ोत्तरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज न्यायालय में दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन प्रस्तुत किए गए। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों को जमानत देने से इंकार कर जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्तों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

विकास होटल के रिसेप्शनिस्ट का अपहरण कर्ता महिला को नहीं मिली जमानत

Jhansi News:  न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने विकास होटल के रिसेप्शनिस्ट का अपहरण कर फिरौती मांगने के आरोपी महिला का जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल करोलिया ने बताया कि किशन लाल श्रीवास ने नवाबाद थाना में 19 मई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पुत्र भरत श्रीवास जेल चौराहा स्थित विकास होटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य करता है,

जिसका मध्यप्रदेश के जिला निवाड़ी कंचनपुर निवासी रोहिणी सूत्रकार, उसके पति रोहित पुरोहित, बृजेंद्र दुबे ने अपहरण कर लिया और परिजनों को फोन कर उसे छोड़ने के एवज में 32 हजार रुपया दे दो और अपने पुत्र को ले जाओ। अगर रुपए नहीं मिले तो भरत की हत्या कर देंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अपहृत भरत को सकुशल बरामद कर अपहरण कर्ताओं को जेल भेज दिया था। आज अपहरण कर्ताओं में शामिल महिला रोहिणी सूत्रकार की और से जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानती प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

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