Lakhimpur Kheri Case: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष सहित 14 पर आरोप तय, चलेगा हत्या का मुकदमा

Lakhimpur Kheri Violence Case: इससे पहले लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड मामले में 14 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी।

Update:2022-12-06 15:19 IST

framed against Ashish Mishra (Photo: social media )

Lakhimpur Kheri Violence Case: लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपियों पर आरोप तय हो गए। इन पर हत्या का मुकदमा चलेगा और 16 दिसम्बर से ट्रायल शुरू होगा। इस मामले में वादी मुकदमा की पहली गवाही होगी। आपको बता दें कि अदालत ने मामले में धारा 34 हटा दी है।

इससे पहले लखीमपुर खीरी तिकुनिया कांड मामले में 14 आरोपियों की डिस्चार्ज एप्लीकेशन को अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा सहित 14 आरोपी जेल में हैं। एक आरोपी वीरेंद्र शुक्ला अभी जमानत पर है। आशीष मिश्रा की तरफ से काफी पहले ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाली गई थी जिस पर लगातार 7 महीने तक सुनवाई हुई दोनों तरफ की दलीलों सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को इसे खारिज कर दिया। इस एप्लीकेशन के खारिज होने के बाद अब आरोपियों पर आरोप तय होने का रास्ता साफ हो गया था।

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में 3 अक्टूबर 2021 को भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले के मुख्य आरोपी हैं।

तिकुनिया कांड मामले में पहली बार एसआईटी टीम के सामने आशीष मिश्रा ने सिलेंडर किया था। वह लगातार 129 दिन तक जेल में रहे थे। हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली थी तब 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत आदेश पर फैसला उनके पक्ष में सुनाया था। 11 फरवरी को जमानत आदेश में गलती होने पर अदालत में करेक्शन एप्लीकेशन डाली गई थी। 14 फरवरी को जमानत का आदेश आया था। 15 फरवरी को आशीष मिश्रा रिहाई हो गई थी। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद 10 मार्च को तिकुनिया हिंसा मामले के गवाह दिलजोत सिंह पर हमला हुआ था।

10 मार्च को कराई थी रिपोर्ट दर्ज

10 मार्च को ही तिकुनिया थाने में दिलजोत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिर अप्रैल महीने में रामापुर में हरदीप सिंह पर हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट में वकील ने गवाहों पर हमले के मामले को उठाया जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों की सुरक्षा के आदेश दिए साथ ही बीते 18 अप्रैल को आशीष मिश्रा को सिलेंडर करने के आदेश भी दिए।

आशीष मिश्रा ने जमानत के 68 दिन बाद ही 24 अप्रैल को एक बार फिर सिलेंडर कर दिया। इसके बाद से ही वकील उनकी जमानत में लगे हैं लेकिन अभी तक जमानत नहीं हो पाई। लगातार मामले में डेट लग रही हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे बीते 225 दिन से जेल में हैं जिनकी जमानत नहीं हो पाई। जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए लोअर कोर्ट से लेकर उसके वकील सुप्रीम कोर्ट तक गए सितंबर में तो सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया था। हालांकि अभी तक आशीष मिश्रा को जमानत नहीं मिल पाई। अब डिस्चार्ज फ्रेम की याचिका भी रद्द कर दी गई।

घटना के 90 दिन बाद ही एसआईटी टीम ने तिकुनिया मामले में आशीष मिश्रा समेत अन्य 13 आरोपियों के खिलाफ 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इस 4 सीट में आशीष मिश्रा मुख्य अभियुक्त बताया गया है। वहीं जो किसान दोषी पाए गए थे उनके खिलाफ 1300 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हुई थी।

किसानों को रौंदते चली थी 3 गाड़ियां

लखीमपुर खीरी जिले से लगभग 75 किलोमीटर दूरी पर नेपाल की सीमा से सटे तिकुनिया गांव में 3 अक्टूबर 2021 की दोपहर करीब 2:30 बजे काफी संख्या में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अचानक से 3 गाड़ियां थार जीप फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो किसानों को रौंदते चली गई थी।

घटना से आक्रोशित किसानों ने जमकर हंगामा काटा कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 किसान एक स्थानीय पत्रकार दो भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। तिकुनिया में आयोजित दंगल कार्यक्रम में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के पहुंचने से पहले हुई घटना के बाद उपमुख्यमंत्री ने अपना दौरा रद्द कर दिया था।

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