कोर्ट का सवाल : पार्क में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए क्या किया

Update: 2018-10-30 14:55 GMT

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एलडीए से पूछा है कि उसने कानपुर रोड योजना के सेक्टर एम के पार्क में हुए अवैध निर्माण को गिराने के लिए क्या कार्यवाही की। कोर्ट ने कथित तौर पर अवैध निर्माण कर स्कूल चलाने वाले जेकेएन शुक्ला व इशा शुक्ला को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसम्बर को होगी।

ये भी देखें : शशि थरूर ने PM पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, मोदी को बताया बिच्छू के समान

ये भी देखें :मालेगांव ब्लास्ट मामले में पुरोहित, प्रज्ञा समेत सात हत्या व साजिश में आरोपित

ये भी देखें :राहुल ने पनामा मामले में गलती मानी, शिवराज के बेटे ने ठोंक दिया केस

यह आदेश जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस आरएस चौहान की बेंच ने अवधेश कुमार शुक्ला की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याची के अधिवक्ता अवधेश कुमार तिवारी ने बताया कि उक्त पार्क में अवैध निर्माण कर एक निजी स्कूल चलाया जा रहा है। यह मामला कई बार एलडीए के उच्चाधिकारियों के समक्ष उठ चुका है व 26 दिसम्बर 2017 को एलडीए के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उक्त अवैध निर्माण को गिराने का भी आदेश दिया था। लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने एलडीए से पूछा है कि उसने 26 दिसम्बर 2017 के आदेश के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए। साथ ही जेकेएन शुक्ला व इशा शुक्ला को नोटिस भी जारी करने का आदेश दिया है।

Tags:    

Similar News